जिले का पहला प्रकरण है, जिसमे छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेद अधिनियम की धारा 6 संशोधित के गिरफ्तार 02 आरोपीयों को रिमांड में 03 मई तक जेल भेजा जा रहा है।
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02 आरोपियों को आम जगह पर सट्टा पट्टी लिखते थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार।
आरोपियों के कब्जे से सट्टा पट्टी,01 नग डॉट पेन, नकदी रकम 930/ रुपये पुलिस ने किया जाप्त।
आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक-249/2023, धारा 6 छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम पंजीबद्ध कर की गई कार्यवाही।
कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमेद सिंह के द्वारा जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को अपने-अपने थाना/चौकी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अपराधिक कृत जुआ, सट्टा, अवैध शराब बिक्री, अवैध गांजा बिक्री एवं परिवहन करने वाले आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।
जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे तथा उप. पुलिस अधीक्षक मुख्यालय कौशल किशोर वासनिक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी एम.बी. पटेल के द्वारा अपराधि तत्वो पर लगाम लगाने पुलिस टीम थाना क्षेत्र में रवाना किया गया था।
जिन्हें मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि दो व्यक्तियों द्वारा पुराने अस्पताल के पास अवैध धन अर्जित करने की नियत से अंको पर रुपये पैसे का दाव लगाकर सटटा पटटी लिख रहे हैं। जिस पर तत्काल पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर जाकर दो आरोपियों (1) भानूप्रताप पिता चिंता सिंह राजपूत उम्र 27 वर्ष सा. गायत्री मंदिर के पीछे,(2) लखन पिता परसादी यादव उम्र 32 वर्ष सा. मठपारा थाना कवर्धा को गवाहों के समक्ष रंगे हाथों सट्टा पट्टी लिखते धर दबोचा गया।
आरोपियों के कब्जे से सट्टा पट्टी पट्टी, डॉट पेन एवं नगदी रकम 930/ रुपये जप्त कर थाना सिटी कोतवाली में आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक-249/2023, धारा 6 छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम पंजीबद्ध कर, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशल रिमांड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक एम.बी. पटेल के कुशल नेतृत्व में थाना टीम से उ.नि. जन्मेय पांडे, एवं टीम का सराहनीय योगदान रहा।