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अतीक अहमद को सजा के बाद उमेश पाल का परिवार बोला, उसे फांसी दी जाएगी, सीएम योगी पर भरोसा है

एएनआई

उमेश पाल की पत्नी जया देवी ने कहा कि हम अभी के फैसले से अधिकृत हैं। मेरे पति की हत्या के लिए अतीक अहमद को मौत की सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम न्याय चाहते हैं और मैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से हमारी मदद करने का अनुरोध करता हूं।

माफिया-राजनेता पूर्व सांसद अतीक अहमद और दो अन्य संपत्तियों को उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज के एक स्थानीय अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसको लेकर उमेश पाल के परिवार के बयान भी सामने आए हैं। उमेश पाल की मां शांति देवी ने कहा कि मेरे बेटे के अपहरण के 18 साल पूरे हो गए हैं। वह लड़ाकू था। मुझे कोर्ट पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि उन्हें (अतीक अहमद को) मेरे बेटे के अपहरण के लिए मूल कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन उन्हें मेरे बेटे की हत्या के लिए मौत की सजा दी जानी चाहिए। वह नोट के बल पर आगे कुछ भी कर सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भरोसा करता हूं।

उमेश पाल की पत्नी जया देवी ने कहा कि हम अभी के फैसले से अधिकृत हैं। मेरे पति की हत्या के लिए अतीक अहमद को मौत की सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम न्याय चाहते हैं और मैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से हमारी मदद करने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि वह और उनके भाई बच गए तो यह हमारे और समाज के लिए समस्या होगी। प्रयागराज में एमपी-एमएलए कोर्ट में अतीक अहमद के वकील दया शंकर मिश्रा ने कहा कि आधार कारावास। उन्हें (उमेश पाल के परिवार को) एक-एक लाख रुपये का भाई देने का भी निर्देश दिया गया है। यह पूछे जाने पर कि वे उच्च न्यायालय में क्या अपील करेंगे, “यह उच्च न्यायालय में किया जाएगा, यह कहीं और नहीं किया जा सकता है।”

प्रयागराज की एक विशेष अदालत ने पूर्व विधायक राजूपाल हत्याकांड मामले के प्रमुख गवाह उमेश पाल के अपहरण के करीब 17 साल पुराने मामले में माफिया-राजनेता एवं पूर्व सांसद अतीक सहित अहमद तीन दोषियों को दोषी करार देते हुए सश्रम आधार कारावास की सजा सुनायी । जिला शासकीय वकील गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि प्रयागराज के सांसद-विधायक (सांसद-विधायक) अदालत के न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला ने वर्ष 2006 में हुए उमेश पाल मामले में अतीक अहमद, उनके वकील सौलत हनीफ और सभासद दिनेश पासी सहित तीन आरोप लगाए को भारतीय दंड संहिता की धारा 364-एक के तहत दायर दावा दायर करते हुए सश्रम आधार कारावास की सजा सुनायी जाएगी।

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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