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उमेश पाल हत्याकांड में सीजेएम कोर्ट ने फर्जी एनकाउंटर पर अतीक अहमद की याचिका खारिज की ‘हमें फर्जी एनकाउंटर में मार दूंगा’, अजीब अतीक अहमद को कोर्ट से लगा बड़ा झटका

छवि स्रोत: फ़ाइल
उमेश पाल हत्याकांड में पूर्व सांसद अतीक अहमद।

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और सांसद अतीक अहमद ने अपनी सुरक्षा के लिए कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें और उनके परिवार को प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड मामले में चोरी के रूप में गलत तरीके से ‘शामिल’ किया गया है और यूपी पुलिस उनका फेक एनकाउंटर कर सकती है। सीजेएम कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद और उनके भाई एवं पूर्व विधायक खालिद अजीम उरी अशरफ की याचिका को खारिज कर उन्हें बड़ा झटका दे दिया।

‘प्रयागराज ले जाने की अनुमति न दें’

दरअसल, उमेश पाल शूटआउट मामले में पुलिस रिमांड पर नहीं जाने दिया गया और कोई निर्णय लेने से पहले याचिका का पक्ष सुने जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। यह अतीक की दूसरी याचिका थी और मंगलवार को भी इसी तरह की याचिका सीजेएम कोर्ट ने खारिज की थी। याचिका में कहा गया था कि उनके मुकदमों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चल रही है, इसलिए उन्हें वैसे ही सुना जाए और बी वारंट पर गुजरात और बरेली जेल से प्रयागराज लाने की अनुमति नहीं दी जाए।

‘रास्ते में हो सकता है हमारा फर्जी एनकाउंटर’
याचिका में कहा गया था कि कुछ पुलिस अधिकारी उन्हें सड़क मार्ग से लाकर रास्ते में हत्या करने की साजिश रच सकते हैं, इसलिए शूटआउट के साथ किसी भी दूसरे मामले में उन्हें पुलिस रिमांड पर नहीं दिया जाएगा। अतीक ने खुद के और अपने संबंधित के फर्जी एनकाउंटर में मारे जाने की आशंका भी जताई थी। अतीक और अशरफ की याचिकाओं पर सीजेएम कोर्ट ने एक साथ सुनवाई की और याचिका को खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष सरकारी वकील ने अतीक और अशरफ की इस याचिका का विरोध किया था।

‘रिमांड की अर्जी ने पैर ही नहीं लगाए’
अभियोजन की तरफ से कहा गया था कि अभी तक किसी भी मामले में रिमांड पर जाने की अर्जी पैर नहीं लगाई गई है, ऐसे में इसकी मांग की कोई उपयोगिता नहीं है। अभियोजन की याचिका के आधार पर अदालत ने अतीक और अशरफ की अर्जी को खारिज कर दिया। याचिका खारिज होने से बाहुबली अतीक और उनके भाई अशरफ को काफी बड़ा झटका लगा है। बता दें कि अतीक इन दिनों गुजरात की साबरमती जेल और छोटे भाई अशरफ यूपी की बरेली जेल में बंद है।

सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी की है याचिका
अतीक अहमद की तरफ से बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई। मनपारा केंद्रीय जेल में बंद अहमद ने अपनी याचिका में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विधानसभा में दिए गए उन कथित बयानों का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें ‘पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया जाएगा’ और दावा किया कि उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को ‘जान का वास्तविक और प्रत्यक्ष खतरा है।’ बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने अतीक अहमद के एक करीबी के घर पर बुलडोजर चला दिया था।

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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