
आरोपियों के विरुद्ध थाना कुरुद में धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत की गई वैधानिक कार्यवाही
UNITED NEWS OF ASIA. रिजवान मेमन, धमतरी | संक्षिप्त विवरण धमतरी पुलिस थाना कुरूद को मुखबिर से सूचना मिली की दो व्यक्ति एक काले रंग के होंडा साईन मो०सा० में एक नीले रंग की राजश्री का बैग के अंदर में अवैध रूप से शराब रखकर नारी रोड की ओर जा रहे है
की सूचना पर हमराह स्टॉफ के अमृत राईस मिल के सामने नारी रोड कुरूद के पास जाकर घेराबंदी कर एक काले रंग के होंडा साईन मो०सा० क्र०CG 07 बी.एफ.2259 में दो व्यक्ति को पकडकर उनका नाम पता पूछने पर चालक ने अपना नाम भीषम साहू पिता स्व.रेख राम साहू उम्र 21 वर्ष एवं नरेश साहू पिता कोमल साहू उम्र 20 वर्ष दोनों भरदा का रहने वाले बताये, मो०सा० के बीच में रखे नीले रंग के राजश्री बैग के अंदर तलाशी लेने पर थैला के अंदर 90 पौवा देशी प्लेन शराब सीलबंद
देशी प्लेन शराब प्रत्येक में 180-180 एम.एल.भरी हुई कुल 16.200 बल्क लीटर कीमती 8,100/- रूपये एवं होंडा साईन मो०सा० क्र० CG 07 बी.एफ.2259 काले रंग की कीमती 20,000/- रूपये कुल 28,100/- रूपये को समक्ष गवाहों के जप्त कर आरोपीगण के विरूद्ध थाना कुरुद में अप० क्र०-72/25 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगण भीषम साहू पिता स्व.रेख राम साहू उम्र 21 वर्ष एवं नरेश साहू पिता कोमल साहू उम्र 20 वर्ष दोनों साकीन भरदा,थाना कुरूद को विधिवत् गिरफ्तार न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
आरोपीगण का नाम-:
- भीषम साहू पिता स्व.रेख राम साहू उम्र 21 वर्ष साकीन भरदा,थाना कुरूद,जिला धमतरी (छ.ग.)
- नरेश साहू पिता कोमल साहू उम्र 20 वर्ष साकीन भरदा,थाना कुरूद जिला धमतरी (छ.ग.)
उक्त कार्यवाही में थाना कुरुद से सउनि.सुरेश नंद, आर.डेनेश्वर टंडन, गहेश्वर साहू का विशेष योगदान रहा।













