
ब्रिटेन ने मंगलवार को चीनी वीडियो ऐप टिकटॉक पर 1.27 करोड़ पाउंड (लगभग 130 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया। यह संयुक्त बच्चों से संबंधित निजी जानकारी के वैध तरीके से उपयोग करने में विफल रहने सहित पात्र संरक्षण कानून के उल्लंघन को लाया गया है।
सूचना दस्तावेज़ सूचना आयुक्त कार्यालय (आईसीओ) का रिपोर्ट है कि टिकटॉक ने 2020 में 13 साल की उम्र के 14 लाख बच्चों को अपने मंच के उपयोग की अनुमति दी। हालांकि, कंपनी का खुद का नियम इस उम्र के बच्चों को टिकटॉक पर खाता खोलने की अनुमति नहीं देता है।
ब्रिटेन के पात्र संरक्षण कानून के अनुसार 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सूचित करते हुए सेवा प्रदान करते समय व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करने वाले संगठन के पास उनके माता-पिता या देखभाल करने वालों की सहमति होनी चाहिए। ब्रिटेन के सूचना आयुक्त जॉन एडवर्ड्स ने कहा कि हमने कानून के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि हमारे बच्चे डिजिटल दुनिया में एक ही सुरक्षित भौतिक दुनिया में हैं।
टिकटॉक ने उन कानूनों का पालन नहीं किया।” उन्होंने कहा कि कानून का पालन करने में विफल रहने को लेकर हमने 1.27 करोड़ पाउंड का जुर्माना लगाया है।
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