
संतोष कुमार गुप्ता/पारा: सारण में वन विभाग की टीम ने किराना दुकान से उत्पाद कर बाघ और हिरण का खाल और सांप केंचुल समेत कई प्रतिबंधित सामान बरामद किया है, जिसके बाद दो अवैध सामान को गिरफ्तार किया गया है। वन विभाग की टीम ने रंजीत कुमार और आकाश कुमार गुप्ता नामक नेता को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों दुकानों से अवैध सामान बरामद किया गया है।
वन विभाग ने इस कार्रवाई को गलत बताया है और इस सामान में एक प्लांट पर भयादोहन का भी आरोप लगाया गया है, लेकिन वन विभाग ने इस पूरी कार्रवाई को जायज ठहराते हुए कहा है कि वन विभाग ने इस सामान को अवैध तरीके से बरामद कर लिया है। .
दो उपकरणों को गिरफ्तार कर लिया गया
सारण वन विभाग के अध्यक्ष रामसुन्दर एम. ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सारण वन विभाग ने पिपरा रेंज के रेंजर बैंके एसोसिएट्स और अन्य वनरक्षियों की टीम के नेतृत्व में मौना चौक पर स्थित समर्थकों को अपने साथियों के साथ छोड़ दिया। फैक्ट्री के दौरान मोना चौक से रंजीत, आकाश गुप्ता द्वारा संचालित दो प्रोडक्शन हाउस पर छापा मारा गया और वहां से एलायबल कुमार शेयरधारिता प्राप्त की गई। जिसमें मानक संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कायम रखना और व्यापार करना प्रतिबंधित है।
यह बिहार में हाल के दिनों की सबसे बड़ी स्कर्ट है। जिसमें बाघ के चमगादड़ के टुकड़े, बाघ के गोले, कछुए के गोले, साहिल का कांटा, विभिन्न सांपों के चमड़ी, मृग के सींग आदि बरामद हुए हैं। इस संबंध में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और प्राकृतिक संरक्षण अधिनियम-1972, भारतीय वन अधिनियम-1927 और जैविक विविधता अधिनियम-2002 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है
सारण के वन प्रमंडल की रूपरेखा रामसुंदर एम ने बताया कि अवैध अवैध व्यापार व्यापार की शुरुआत के लिए सबसे असंदिग्ध अधिनियम हैं। डीएफओ ने बताया कि इन अवैध प्रॉपर्टी की आपूर्ति और व्यापार नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि जांच के बाद प्लॉट्स क्राइम कंट्रोल के लिए लिंकेज का पता लगाया जाए और बिहार के मुख्य प्लॉट प्रतिपालक को रिपोर्ट सौंपी जाए।
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पहले प्रकाशित : 03 जुलाई 2023, 23:10 IST



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