छत्तीसगढ़

सुंगेरा सरपंच तारणदास साहू सहित तीन आरोपी गिरफ्तार, पाइपलाइन कार्य में बाधा और मारपीट के मामले में जेल भेजे गए

धरसींवा पुलिस की कार्रवाई, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से जुड़ाव की भी हुई पुष्टि

UNITED NEWS OF ASIA. रामकुमार भारद्वाज, रायपुर | धरसींवा थाना क्षेत्र के ग्राम सुंगेरा में महेन्द्रा स्पंज कंपनी द्वारा लखना एनीकट (खारून नदी) पर पाइपलाइन बिछाने के दौरान उत्पन्न विवाद मामले में ग्राम सरपंच तारणदास साहू सहित तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कार्यस्थल पर तैनात पुलिस कर्मियों और मजदूरों को पाइपलाइन बिछाने से रोकते हुए कथित तौर पर गाली-गलौज, मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाने की घटना सामने आई थी। इस मामले में थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 346/2024 के तहत आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 294, 323, 506, 186, 332, 353, 147, 148 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

घटना में मुख्य आरोपी के रूप में नामजद ग्राम सुंगेरा के सरपंच तारणदास साहू पिता स्व. टीकाराम साहू, ताकेश्वर उर्फ तारकेश्वर साहू पिता परसराम साहू और बिसंभर यादव पिता स्व. लतेल यादव को धरसींवा पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहाँ से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

बताया गया है कि सरपंच तारणदास साहू का संबंध छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से भी है, जो पूर्व में प्रशासन विरोधी आंदोलनों में सक्रिय रहा है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे और लगातार पुलिस गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खुफिया सूचना पर कार्यवाही करते हुए धरसींवा पुलिस ने उन्हें दबोच लिया।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक और विकास कार्यों में बाधा पहुँचाने तथा शासकीय कर्मचारियों से अभद्रता करने की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस प्रकार के मामलों में कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

 


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