ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के लिए रात्रि 10 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक डीजे बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित
कलेक्टर ने जिले के एसपी, एसडीएम, एसडीओपी, थाना प्रभारी को आदेश सुनिश्चित करने को कहा
UNITED NEWS OF ASIA. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जनमेजय महोबे ने माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम संबंध में पारित आदेश के पालन में पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दंडाधिकारी कवर्धा, पंडरिया, बोड़ला सहसपुर लोहारा, जिला परिवहन अधिकारी और सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
कलेक्टर महोबे ने वाहनों में तेज आवाज में बजाने वाले डीजेस और एम्पलीफायरर्स पर त्वरित आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए है हैं। उन्होंने कहा है कि ध्वनि प्रदूषण अधिनियम का उलंघ्घन करने वालों पर सक्त कार्यवाही की जाए। कलेक्टर ने ध्वनि प्रदूषण के प्रभावी रोकथाम के लिए जिले में लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश अधिकारियों को दिए है।
कलेक्टर ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के लिए रात्रि 10 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक डीजे बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित हो यह सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहनों और ध्वनि विस्तारक यंत्रों को जब्त किया जाए इस संबंध में में पुलिस, राजस्व और पर्यावरण विभाग की टीम गठित कर ध्वनि प्रदूषण को रोकने समन्वय से कार्यवाही की जाए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजो और अस्पतालों के आस-पास ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।
उल्लेखनीय है मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने बुधवार को विडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से समस्त जिले के कलेक्टर और एसपी की बैठक लेकर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम संबंध में पारित आदेश के पालन में अधिकारियों को निर्देशित किया था। बैठक में अधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।