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सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, इस कारण से बंद हो सकते हैं कई खाते, जानें क्या करना होगा?

 साल 2015 में बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में बदलाव किया गया है जो 1 अक्टूबर से लागू होने वाला है.

UNITED NEWS OF ASIA. बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना बेहतरीन स्कीम में से एक है. इस स्कीम के तहत आप बेटी के नाम पर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जाता है जिसका फायदा बेटी की हायर एजुकेशन या शादी में लिया जा सकता है. इस स्कीम में निवेश करने पर बेटी की जरूरत के लिए बड़ा फंड बनाया जा सकता है.

इस बीच अब सरकार ने इस स्कीम से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. इस स्कीम में अब बेटी का अकाउंट अब कानूनी अभिभावक ही ऑपरेट कर सकते हैं. ऐसा न होने पर ये खाता बंद किया जा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में.

कब हुई थी योजना की शुरुआत?

नरेंद्र मोदी सरकार ने बेटियों के भविष्य को ध्यान में रखने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत साल 2015 में की थी. इस सरकारी योजना में महज 250 रुपये से अकाउंट खुलवाया जा सकता है. इसपर सरकार की ओर से ब्याद भी जोरदार दिया जा रहा है जो कि 8.2% है. ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है जो बेटियों को करोड़पति बनाने के लिए है.

1 अक्टूबर से बंद हो सकते हैं कई खाते

बेटी की भविष्य के लिए इस स्कीम किए गए बदलाव की बात करें तो खासतौर पर ऐसे सुकन्या अकाउंट पर लागू किया जाएगा जो नेशनल स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स (NSS) के तहत खोले गए हैं. नए नियम के मुताबिक, अगर किसी बेटी का SSY Account ऐसे व्यक्ति के द्वारा खोला गया है, जो कि उसका कानूनी अभिभावक नहीं है तो फिर उसे ये खाता अब नेचुरल पैरेंट्स या Legal Guardian को ट्रांसफर करना होगा. ऐसे न करने पर इस उकाउंट को बंद कर दिया जाएगा. स्कीम में ये चेंज 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएगा.

योजना के तहत बिटिया बनेगी लखपति

सुकन्या समृद्धि योजना के इतना फेमस होने का कारण इस योजना में निवेश पर मिलने वाला ब्याज भी है. जनवरी-मार्च 2024 तिमाही के लिए इस स्कीम पर 8.2 फीसदी का शानदार ब्याज मिल रहा है. जैसा कि बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है जो 21 साल की होने पर आपकी बेटी को लखपति बना सकता है.

इसका कैलकुलेशन देखें तो अगर आप 5 साल की उम्र में बेटी के नाम से SSY Account खुलवाते हैं और इसमें सालाना 1.5 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर जब आपकी बेटी की उम्र 21 साल होगी, तो उसके अकाउंट में 69 लाख रुपये से ज्यादा की रकम इकट्ठा हो चुकी होगी.

10 साल की आयु तक खुलवा सकते हैं अकाउंट

सुकन्‍या समृद्धि योजना में निवेश करने के लिए भारतीय निवासी और बालिका के माता-प‍िता या कानूनी अभिभावक होना आवश्यक है. 10 साल तक की बिटिया के लिए सुकन्‍या समृद्धि योजना में निवेश कर सकते हैं. आप बेटी के जन्‍म से लेकर 10 साल की आयु तक एसएसवाई अकाउंट ओपन कर सकते हैं. इस योजना में अधिकतम 2 लड़कियों के लिए अकाउंट खोल सकते हैं. वहीं अगर जुड़वा बेटियां हैं तो तीन के लिए एसएसवाई अकाउंट खोला जा सकता है.

 


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