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‘जबरन नहीं, सहमति से बना था संबंध…’ मुंबई हाई कोर्ट ने बुजुर्ग को रेस्पॉन्स में कई मामले दर्ज किए हैं

मुंबई। बंबी हाई कोर्ट ने 61-दोषी एक महिला द्वारा 2015 में दर्ज किया गया बलात्कार के मामले में एक बुजुर्ग को यह देश देश आरोप-मुक्त कर दिया कि दोनों ने पारस्परिक सहमति से शारीरिक संबंध बनाए थे, न कि बुजुर्ग ने जबरन। झटकेदार भारतीय डांगरे ने चार मई को अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता और 67-चक्रवात व्यक्ति 2005 से एक साथ थे। एकल पीठा ने कहा कि दोनों वयस्क थे और अपने कार्यों के परिणामों को समझने में सक्षम थे और कुछ जानते हुए उन्होंने संबंध बनाए थे। शिकायतकर्ता ने 2015 में प्राथमिकी में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि 2005 से व्यक्ति ने शादी का झूठा वादा करके कई मौकों पर उससे बलात्कार किया।

व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार, उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के आरोप में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 2005 से 2015 तक दोनों के बीच सहमति से संबंध बने थे। प्राथमिकी दर्ज किए गए वक्ता शिकायतकर्ता की उम्र 54 साल थी, जबकि प्रतिशत 60 साल का था। कोर्ट ने कहा, ‘यहां दो वयस्कों के बीच संबंध थे, जो अपने कृत्यों के परिणाम के बारे में भली-भांति समझते थे और कल्पना से परे है कि उनके बीच शारीरिक संबंध महिला की इच्छा या उनकी मर्जी के खिलाफ बने थे।’

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पीठा ने कहा कि महिला यह शर्त थी कि व्यक्ति विवाहित है, इसके बावजूद उसने संबंध जारी रखा। ग्लोब डांगरे ने कहा कि रेप का मामला तब बनता है जब यह महिला की मर्जी के खिलाफ आरोप लगाया जाता है। पीठ ने कहा, ‘मौजूदा केस और महिला के बीच संबंध एक दशक तक चला और यह आसानी से समझा जा सकता है कि दोनों के बीच यह संबंध ‘परस्पर और सहमति’ पर आधारित था।’

टैग: बंबई उच्च न्यायालय, बलात्कार का मामला

 


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