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मुजफ्फरनगर की स्थानीय अदालत ने गैंगरेप और अपहरण मामले में दोनों दोषियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित पॉस्को कोर्ट ने गुरुवार को एक नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में दो अभियुक्तों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 31-31 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। घटना 2 मार्च 2015 की है जब सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक 16 साल के नाबालिग ने सवेरे अपने घर से दूध लेने के लिए निकली थी। उसी दौरान एक कार में सवार दो अभियुक्त जब सड़की जाम वाली गाड़ी में अपहरण कर एक खेत में ले गए थे, जहां दोनों अभियुक्त मोहसीन और वाजिद पीड़िता के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था और भटके से भटक गए थे।

इसके बाद पीड़िता ने अपने घर पर जाकर अपने परिजनों को आपबीती बताया था, जिस पर परिजन पीड़ित व्यक्ति को थाने में ले जाकर एक झलक के खिलाफ नामजद शिकायत की गई थी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत इस मामले में दोनों पंच मोहसिन और वाजाद के खिलाफ धारा 364, 376डी, 506 और 5/6 पोस्को अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर धोखाधड़ी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में आज जनपद के पॉस्को कोर्ट ने दोनों अभियुक्त मोहसिन और वाजिद को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 31-31 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया जिसके बाद दोनों अभियुक्तों को पुलिस अभिरक्षा में कोर्ट द्वारा जेल भेज दिया गया गया।

अभियोजन पक्ष के वकील दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में मुकदमे की तरफ से दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा विशेष अभियोजकों द्वारा 6 प्रस्तुतियां करते हुए मौखिक व पूर्ण सिद्ध हुआ, जिसके बाद दोषियों को अदालत ने सजा सुनाई .

टैग: सामूहिक बलात्कार, मुजफ्फरनगर न्यूज, पॉस्को अधिनियम, यूपी न्यूज

 


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