
UNITED NEWS OF ASIA, अमृतेश्वर सिंह, रायपुर । प्रदेश में पुलिस व्यवस्था को आम जनता के लिए और अधिक सरल, पारदर्शी और संवादोन्मुख बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार अब पुलिस की कार्यप्रणाली में प्रयुक्त उर्दू-फारसी के जटिल शब्दों की जगह सरल एवं प्रचलित हिंदी शब्द उपयोग में लाए जाएंगे।
भाषा नहीं बनेगी अब पुलिस और जनता के बीच की दीवार
गृहमंत्री श्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि जब आम नागरिक किसी अपराध की शिकायत लेकर थाने जाता है, तो उसे एफआईआर या पुलिस दस्तावेजों में प्रयुक्त कठिन शब्दों को समझने में कठिनाई होती है। इससे नागरिकों की सहभागिता कम होती है और पुलिस व्यवस्था से दूरी बनती है। उन्होंने कहा, “पुलिस जनता की सेवा में है, तो उसकी भाषा भी जन-समझ में होनी चाहिए।”
डीजीपी ने जारी किया आदेश, थानों में दिखेगा असर
गृहमंत्री के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को आधिकारिक पत्र जारी कर इस आदेश का स्थानीय स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। इस पत्र के साथ एक शब्दावली सूची भी जारी की गई है, जिसमें जटिल शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सरल हिंदी शब्दों का उल्लेख किया गया है।
उदाहरण के लिए:
“शिनाख्त” की जगह “पहचान”
“वारदात” की जगह “घटना”
“अदालत दिवानी” की जगह “सिविल न्यायालय”
“जरायम पेशा” की जगह “अपराधजीवी”
“फरियादी” की जगह “शिकायतकर्ता”
पुलिस बनेगी जनसंवाद का माध्यम
सरकार का उद्देश्य अब पुलिस को केवल कानून का पालन कराने वाली संस्था नहीं, बल्कि जनसंवाद का सक्षम मंच बनाना है। भाषा का यह सरलीकरण आम जनता को एफआईआर, बयान, गवाही व कानूनी प्रक्रिया को समझने में मदद करेगा। इससे पुलिस और जनता के बीच विश्वास का सेतु और अधिक मजबूत होगा।
प्रदेशभर के थानों और चौकियों में दिखेगा असर
यह आदेश केवल कागज तक सीमित न रहे इसके लिए प्रत्येक थाने, चौकी और पुलिस कार्यालय में इसे व्यवहार में लाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी अधीनस्थ अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर नई शब्दावली का नियमित प्रयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
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