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बिलासपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : गोद लेने वाली महिला कर्मचारी को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश, जैविक और दत्तक मातृत्व में नहीं होगा भेदभाव

UNITED NEWS OF ASIA. हितेश पाण्डेय, बिलासपुर। महिलाओं के अधिकारों की दिशा में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक और संवेदनशील फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गोद लेने वाली महिला कर्मचारी भी जैविक मां की तरह मातृत्व अवकाश की समान रूप से हकदार हैं

जस्टिस विभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि “मातृत्व केवल जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि स्नेह और जिम्मेदारी का प्रतीक है।” इस फैसले से उन हजारों कामकाजी महिलाओं को राहत मिलेगी जो मातृत्व का सुख गोद लेकर प्राप्त करती हैं।

क्या है मामला?

याचिकाकर्ता एक महिला अधिकारी हैं, जिनकी नियुक्ति वर्ष 2013 में आईआईएम रायपुर में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर हुई थी। वर्ष 2006 में विवाह के बाद उन्होंने 20 नवंबर 2023 को दो दिन की एक बच्ची को गोद लिया और 180 दिनों के मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन दिया।
लेकिन संस्थान ने यह कहकर अवकाश देने से इनकार कर दिया कि एचआर नीति में गोद लेने पर मातृत्व अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने इस अस्वीकृति को न सिर्फ अमानवीय बताया बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21, 38, 39, 42 और 43 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि

“मातृत्व अवकाश किसी भी महिला का मौलिक अधिकार है – चाहे वह जैविक मां हो, दत्तक या सरोगेट।”

कोर्ट ने यह भी कहा कि मातृत्व अवकाश किसी कर्मचारी को मिलने वाला “लाभ नहीं बल्कि अधिकार है”, जो न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी मां को नवजात की देखभाल का समय देता है।

कोर्ट का आदेश

हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को 1972 सेवा नियमों के तहत 180 दिन की गोद लेने की छुट्टी का अधिकार है
चूंकि पहले ही उन्हें मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017 के तहत 84 दिन की छुट्टी दी गई थी, शेष अवधि को समायोजित किया जाए।

क्या है इसका असर?

यह फैसला देशभर के संस्थानों के लिए एक नज़ीर बनेगा। अदालत ने दो टूक कहा –

“महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि उनका संवैधानिक अधिकार है।”

साथ ही यह भी जोड़ा कि गोद लेने वाली माताएं भी बच्चों के लिए उतना ही प्रेम, देखभाल और समर्पण रखती हैं जितना कि जैविक माताएं, और इसलिए उनके अधिकारों में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।

 


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