
सर्वोच्च न्यायालय
नई दिल्ली: देश के सर्वोच्च न्यायालय में इस समय समलैंगिक विवाह पर सुनवाई हो रही है। इस दौरान वादी और प्रतिवादी की तरफ से कई दिलचस्प दलीलें पेश की जा रही हैं। इस मामले को लेकर जहां केंद्र सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट इसे संसद के ऊपर छोड़ दे। अदालत के सामने सरकार की ओर से पेश किए गए सालिसिटार जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक बॉयोलोजिक पिता और मां बच्चा पैदा कर सकता है, यह प्राकृतिक नियम है, इससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।
सुप्रीम जस्टिस की बेंच कर रही है
वहीं गुरुवार को हुई सुनवाई में उनकी तरफ से दलील दी गई कि अगर समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी गई तो पुरुष-आदमी की शादी में पत्नी कौन होगी? बता दें कि समलैंगिक विवाह मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश डी वाई चूड़ की अध्यक्षता पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। सेंटर ने कहा है कि बेंच जिस विषय की सुनवाई कर रहा है वह एक बहुत जटिल विषय है और इसका गहरा सामाजिक प्रभाव है।
‘अदालत कानूनी गतिविधियों को नए मानवाधिकारों से नहीं लिखा जा सकता’
इसी तरह बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि अदालत न तो कानूनी अधिकारों को नए दबदबे से लिख सकती है, न ही किसी कानून के मूल संयोजन को बदल सकती है, जैसा कि इसके निर्माण की समय कल्पना की गई थी। केंद्र ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह समलैंगिक विवाहों को कानूनी अनुमति देने संबंधी याचिकाएं दायर किए जाने के बाद संसद में लौटने पर विचार करें।
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