गौरेला-पेंड्रा-मरवाहीछत्तीसगढ़

बेटे के हत्यारे बाप को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

UNITED NEWS OF ASIA. गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। मामूली विवाद में अपने ही बेटे की हत्या करने वाले पिता को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला चालान पेश किए जाने के महज सात महीने के भीतर सुनाया गया, जो त्वरित न्याय का उदाहरण है।

घटना गौरेला थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 2, सावंतपुर की है। अगस्त 2024 में आरोपी पिता राजेन्द्र साठे उर्फ राजू ने मामूली पारिवारिक विवाद के चलते अपने बेटे दिनकर राव पर चाकू से हमला कर दिया था। वारदात में दिनकर की मौके पर ही मौत हो गई थी।

गौरेला पुलिस ने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1)(BNS) के तहत मामला दर्ज किया था। विवेचना पूरी कर मामले में चालान कोर्ट में प्रस्तुत किया गया।

द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता अग्रवाल (पेंड्रा रोड) की अदालत ने सुनवाई पूरी कर राजेन्द्र साठे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की

 


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