
UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर | छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव 2025 की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन आयोग ने संबंधित क्षेत्रों से आदर्श आचार संहिता हटाने का आदेश जारी कर दिया है। 20 जनवरी 2025 को राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही 173 नगरीय निकायों में आचार संहिता लागू की थी, जो मतदान और मतगणना प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज 15 फरवरी 2025 को प्रभावशून्य घोषित कर दी गई।
प्रदेश के विभिन्न नगरपालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों में महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए मतदान 11 फरवरी को संपन्न हुआ था। इसके बाद आज मतगणना के साथ ही सभी चुनावी प्रक्रियाएं पूरी हो गईं। चुनाव परिणाम घोषित होते ही राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी कर नगरपालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में लागू आचार संहिता को हटाने की घोषणा की।
अब तेज होंगे विकास कार्य
आचार संहिता लागू होने के कारण विभिन्न विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं पर प्रतिबंध था, जिसे अब हटाया जा चुका है। इससे नगरपालिकाओं और नगर निगमों में लंबित योजनाओं को फिर से गति मिलेगी। प्रशासनिक अधिकारियों और नव-निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अब शहर के विकास के लिए कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता मिल गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग के इस फैसले के बाद अब सभी नगरीय निकायों में सामान्य प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से शुरू हो सकेंगे, जिससे जनता को भी राहत मिलेगी।
देखें आदेश…













