रतलाम। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक मां अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण के लिए दर-दर भटक रही है। वह कई जगहों पर घुर लगाने के बाद कलेक्टर के पास मिन्नतें करने लगा। महिला के भांजे ने ही उसकी बेटी से दुष्कर्म किया था। कलेक्ट्रेट आने के बाद महिला से आवेदन लेकर उन्हें बाल कल्याण समिति भेजी गई है। अब बाल कल्याण समिति इस मामले को देखेगी। अधिकारियों का कहना है कि लड़की का मेडिकल ऑडिट होगा। यदि गर्भ 20 सप्ताह का हो जाएगा तो अबॉर्शन के लिए हाई कोर्ट में अपील करनी होगी।
जानकारी के अनुसार पीड़िता बेटी और उसकी मां जावरा की रहने वाली हैं। करीब 5 महीने पहले रिश्ते के भाई ने नाबालिग लड़की से किया था रेप. अपराध के बाद नाबालिग को डर-धमका रहा था। इस वजह से उसने इस हरकत की शिकायत मां से नहीं की. लेकिन, जब बेटी की तबीयत खराब होने लगी और उसके शरीर में बदलाव आया तो मां के होश उड़ गए। उसकी बेटी को 5 माह का गर्भ बना हुआ था।
इस तरह पता चला गर्भ का
मां उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंची तो पता चला कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट है। इसके बाद बेटी को मां को पूरी बात बताई। बेटी की बात सुनने के बाद मां उसे जावरा शहर पहुंचाती है और रिश्ते की रिपोर्ट लिखती है। नाबालिग बच्ची का मामला देख पुलिस भी फौरन हरकत में आई और घटना को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जज्बा कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया।
मां चाहती है कि बेटी का गर्भपात हो जाए
अब पीड़िता की मां चाहती है कि उसकी बेटी का गर्भपात हो जाए। महिला ने गर्भपात की अनुमति के लिए पहले जावरा पुलिस थाने में आवेदन दिया था। वहां से महिला कोतलाम कलेक्टर कार्यालय भेज दिया गया। महिला 24 मार्च को अपनी बेटी के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुचीं थी। यहां महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने महिला से मामले की जानकारी ली और उन्हें बाल कल्याण समिति के पास भेज दिया। अब इस बाल कल्याण समिति ने आगे की कार्रवाई की।
हाई कोर्ट जा सकता है मामला सिन्हा- सिन्हा
जिलाअधिकारी, महिला एवं बाल विकास रजनीश सिन्हा ने कहा कि बालिका है, लेकिन आधार कार्ड के होश से 18 साल की हो चुकी है। लेकिन, मेडिकल रिपोर्ट के होश में उनका गर्भ 21 सप्ताह का है। वो गर्भपात की पर मिशन पाने के लिए यहां आई हैं। अभी वे बाल कल्याण समिति के पास भेज रहे हैं। मेरी बात सिविल सर्जन से भी हुई है। मैंने रिपोर्ट भेज दी है। दृश्य होगा कि अबॉर्शन स्थानीय स्तर पर संभव या उच्च न्यायालय से होगा। 20 हफ्ते से ज्यादा का गर्भ होगा तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही गर्भपात हो सकता है।
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पहले प्रकाशित : 25 मार्च, 2023, 15:12 IST