
UNITED NEWS OF ASIA. कोरबा । छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में प्रेमिका से दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को जिला न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 30 वर्षीय सहबान खान ने अपनी प्रेमिका पर बेवफाई का शक करते हुए 24 दिसंबर 2022 को पेचकस से 52 वार कर उसकी हत्या कर दी थी। अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 302 (हत्या) एवं एससी/एसटी एक्ट के तहत दोषी मानते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 75 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
इस तरह अंजाम दी गई थी वारदात
गुजरात में रहने वाला सहबान खान फ्लाइट से कोरबा पहुंचा और होटल सलीम में ठहरा था। फोन पर बातचीत कर वह युवती से मिलने उसके घर गया। मुलाकात के दौरान विवाद बढ़ा, जिसके बाद आरोपी ने पहले युवती के साथ दुष्कर्म किया और फिर पेचकस से 52 वार कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद वह मौके से फरार हो गया था।
पुलिस को मिले अहम सबूत
जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल से खून से सना सूजा, जूते, शर्ट, ईयरफोन, कंडोम पैकेट सहित कई अहम सबूत बरामद हुए। इन्हीं के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया।
अदालत का फैसला
विशेष न्यायाधीश (SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम) जयदीप गर्ग की अदालत में विशेष लोक अभियोजक रमेश सिंह यादव ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। अदालत ने आरोपी सहबान खान को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 75 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर आरोपी को अतिरिक्त 18 माह का कारावास भुगतना होगा।
आरोपी की पहचान
सहबान खान, उम्र 30 वर्ष, निवासी भड़िया बगीचा, जिला जशपुर
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