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ठाणे बिल्डिंग केस | महाराष्ट्र: ठाणे में गिरने के 10 साल बाद भी आज भी पीड़ितों को न्याय का इंतजार है

फ़ाइल तस्वीर

इसलिए, महाराष्ट्र (महाराष्ट्र) में थाणे (ठाणे) जिले के ‘मुंब्रा’ इलाके में एक इमारत की झलक के 10 साल बाद भी चक्कर और उनके परिजनों को न्याय का इंतजार है। इस हादसे में 74 लोगों की मौत हुई थी और 60 से अधिक लोग घायल हुए थे। मुंब्रा उपनगर के ‘लकी कंपाउंड’ में स्थित इमारत ‘आदर्श’ चार अप्रैल, 2013 को मिली थी।

जिसके बाद इस मामले में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, बिचौलियों, बिल्डरों, सुपरस्टारों, एक नगरसेवक और एक वरिष्ठ अधिकारी सहित 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन बाद में उन्हें जमानत दे दी गई। संयोग से मामले की अगली सुनवाई चार अप्रैल को ही है।

दुर्घटना के बाद जाल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), धारा 336, धारा 337, धारा 338 (मानव जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए आपस में जुड़ने के लिए कार्य), धारा 308 (गैर अपराध हत्या) इरादतन हत्या करने का प्रयास), धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और धारा 34 (सामान्य इरादा) और साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया था।

हादसे में मारे गए 74 लोगों में 18 बच्चे शामिल थे। हादसे के बाद वहां काम करने वाले मजदूर और उनके परिवार के सदस्य मौजूद थे। बंबई उच्च न्यायालय ने 2015 में ठाणे की एक अदालत से कहा था कि मामले की सुनवाई 18 महीने में पूरी तरह से ली जाएगी, लेकिन मामले की सुनवाई अब भी जारी है।

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