छत्तीसगढ़राजनांदगांव 

शिक्षकों का विरोध उग्र, युक्तियुक्तकरण पर भड़का आक्रोश

UNITED NEWS OF ASIA. राजनांदगांव। जिले में प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण (Rationalization) को लेकर सोमवार को बड़ा विवाद खड़ा हो गया। काउंसिलिंग प्रक्रिया के विरोध में एक शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य शिक्षकों को काउंसिलिंग स्थल में प्रवेश नहीं करने दिया गया। इस दौरान पुलिस बल की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच प्रक्रिया पूरी की गई।

क्या है मामला?

राजनांदगांव के डॉ. बल्देव प्रसाद मित्र स्कूल में आयोजित काउंसिलिंग में 411 अतिशेष शिक्षकों की नई पदस्थापना की जा रही थी। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चली इस प्रक्रिया में 248 सहायक शिक्षक और 5 प्रधानपाठक शामिल किए गए। इनमें से 246 शिक्षकों की सहमति से स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए गए।

विरोध में नारेबाजी, गिरफ्तारी

शिक्षक सुशील शर्मा ने काउंसिलिंग के दौरान नारेबाजी करते हुए प्रक्रिया का विरोध किया, जिसे पुलिस ने बलपूर्वक गिरफ्तार कर लिया। शिक्षक साझा मंच के अन्य पदाधिकारियों को हॉल में प्रवेश से रोक दिया गया। संगठन ने दावा-आपत्ति की प्रक्रिया के बिना जिले स्तर पर काउंसिलिंग कराने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई।

शिक्षकों के आरोप – ‘मनमानी और भेदभाव’

शिक्षक संगठनों का आरोप है कि:

  • ब्लॉक स्तर पर दावा-आपत्ति के बाद जिला स्तर पर कोई आपत्ति नहीं ली गई।

  • सीनियर-जूनियर को दरकिनार किया गया।

  • पहली नियुक्ति तिथि को छुपाया गया।

  • नामों को जोड़ने-हटाने की कोई सूचना नहीं दी गई।

  • 2008 के सेटअप का पालन नहीं किया गया — जहाँ 63 बच्चों के लिए शिक्षक हैं, वहीं 104 छात्रों वाले स्कूल में कोई शिक्षक नहीं।

620 स्कूलों को मिलाकर बने 349 स्कूल, नई नियुक्ति का दबाव

जिले में 620 प्राथमिक स्कूलों को समाहित कर अब 349 स्कूल बनाए गए हैं। ऐसे में 411 अतिशेष शिक्षकों की तैनाती नई व्यवस्था के तहत दो-दो शिक्षकों वाले मॉडल पर की जा रही है।

जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास कुमार सिंह बघेल ने बताया कि

“सभी शिक्षकों की सहमति से प्रक्रिया की गई है। 10 जून तक ज्वाइन नहीं करने वाले शिक्षकों को भारमुक्त मानकर आगे की कार्यवाही की जाएगी।”

क्या कहता है शिक्षक साझा मंच?

साझा मंच के जिलाध्यक्ष छन्नूलाल साहू ने कहा:

“जिला स्तर पर दावा-आपत्ति न लेकर सीधे काउंसिलिंग की गई, जो नियमों के विरुद्ध है। वरिष्ठता, नियुक्ति तिथि और वास्तविक ज़रूरत को नजरअंदाज किया गया है। इस व्यवस्था में भारी विसंगतियाँ हैं, जिसे हम स्वीकार नहीं करेंगे।”

 


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