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स्वामी चिन्मयानंद को जमानत, कोर्ट ने पीड़िता और यूपी सरकार को ये आदेश दिया

स्वामी चिन्मयानंद को मिले अंतरिम पूर्व- India TV Hindi

छवि स्रोत: फाइल फोटो
स्वामी विवेकानंद को मिले इंतजाम पूर्व पूर्व

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद को बलात्कार के एक मामले में अगली सुनवाई तक के लिए अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 6 फरवरी, 2023 तय की है। स्कॉटलैंड के कॉलेज में होस्ट से रेप करने का आरोप लगाया गया है। अतिरिक्त महाधिवक्ता एम.सी. चतुर्वेदी और अतिरिक्त सरकारी वकील ए.के. सांड ने राज्य सरकार की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया।

कोर्ट ने पीड़िता से मांगा जवाब

हाई कोर्ट ने पीड़िता और उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में चार हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया। झारखंड समित गोपाल ने चिन्मयानंद के वकील को सुनने के बाद आदेश सुनाया। इस याचिका से पहले भी कोर्ट ने रिट याचिका में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

चिन्मयानंद पर रेप का आरोप

चिन्मयानंद पर 2011 में अपने आवास में रहने वाले एक कॉलेज होस्ट के साथ कथित रूप से बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था। सरकार ने 9 मार्च, 2018 को एक आदेश जारी कर चिन्मयानंद के खिलाफ दर्ज मामले को वापस ले लिया था। लेकिन अदालत ने सरकार की कार्रवाई को अवैध करार दिया।

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