महाराष्ट्र: प्रदेश की राजनीति के लिए आज यानी 11 मई का दिन अहम रहने वाला है। 16 निलंबन मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के संविधान पीठ ने महाराष्ट्र के सियासी संकट पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था और यानी आज 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला अहम सुनाएगा। महाराष्ट्र के अंक एकनाथ शिंदे सहित 15 लोगों पर अपात्रता की तलवार लटक रही है।
सच हो सकता है निलंबन, वो हैं-
एकनाथ शिंदे
दीपक केसरकर
महेश शिंदे
चिमनराव पाटिल
अनिल बाबर
संजय रायमुलकर
प्रकाश सर्वेक्षण
लता सोनावने
रमेश बोरानारे
बालाजी कल्याणकर
संजय शिरसाठ
संदीपन भूमरे
अब्दुल सत्तार
तानाजी सावंत
भारत गोगावाले
यामिनी जाधव।
क्या होगा शिंदे सरकार पर सुप्रीम जजमेंट का असर
अगर ये फैसला एकनाथ शिंदे सहित उनके 15 विधायको के खिलाफ आता है तब भी सरकार को कोई खतरा नहीं होगा क्योंकि 288 महाराष्ट्र विधानसभा के कुल विधायको की संख्या 16 डिस्क्वालीफाई होने के बाद भी संख्या 272 होगी। ऐसे में बहुमत के लिए 137 विधायको का समर्थन जरूरी है। बीजेपी बीजेपी के पास कुल 164 का बहुमत है। 164 से 16 अपात्र हुए तो भी संख्याबल 148 होता है। इसलिए सरकार को खतरा नहीं है।
आरोप-प्रत्यारोप जारी
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सत्तापक्ष और निर्णायकों में जजों की जीत और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका, विधानसभा मंडल के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इक्के को पात्र अपात्र करने का अधिकार सभा अध्यक्ष का है। विधानसभा अधयक्ष के फैसले के खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा की जा सकती है।
महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर बोले-
राहुल नार्वेकर ने कहा कि जैसे भाजपा के नाम और सिंबल को सुप्रीम लेकर कोर्ट में चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्रों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं किया। चुनाव आयोग का निर्णय निर्णय ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ ऊधव गूट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। वैसे ही विधानमंडल के अधिकारों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा विधानसभा अध्यक्ष को विधायको को पात्र करने का अधिकार है।
मेरे पास यानी अध्यक्ष के पास वो अधिकार है जब विधानसभा अध्यक्ष नहीं होते तब उपाद्यक्ष को अधिकार होता है। मेरे पास मामला आएगा तो मैं सभी पक्षों की बात सुनूंगा और जो कानून में उसी होश से फैसला लूंगा। मैं 10 मई से 14 मई अगले 5 दिन लंदन में रहूंगा। वहां से पहले मैंने कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में फर्जी, अव्वल कार्यक्रम और सत्र के चर्चों का जाल बिछाया।
देवेंद्र फडणवीस ने कहा-
महाराष्ट्र के सत्ता संघ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कब्जे वाले फैसले को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझे ऐसा ही कहना है सुप्रीम कोर्ट ने सत्ता संघर्ष पर फैसला देना से पहले ही राज्य के राज्य के कुछ राजनीतिक पंडित और पत्रकार ने फैसला दे दिया है। आगे का कॉम्बिनेशन भी दिया गया, सरकार भी बना डाली। ये सब उचित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय बहुत बड़ा न्यायालय है। शांति से कोर्ट के फैसले का इंतजार है। हम पूरी तरह से आशावादी हैं, कुछ नहीं है। सप्ताह सब कानून होश में है। हमें उम्मीद है कि उचित निर्णय होगा।
विधायक विधायक विधायक बीजेपी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। मेरा भी नाम 16 विधायको की लिस्ट में। हम बालासाहेब के शिव सैनिक संबंधी नहीं। सरकार को कोई खतरा नहीं हमारे पास 172 का बहुमत है। 16 कम भी हुए तो सरकार पर कोई असर नहीं। हमारे पक्ष में फैसला आएगा तो शिक्षा गुट के साथ जो विधायक हैं वो हमारे साथ आएंगे, नहीं आएंगे तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे।
ठाकरे गुट ने कहा-
उद्धव ठाकरे शिबसेना से आदित्य ठाकरे, सुंदर चतुर्वेदी और संजय राउत ने कहा कि उन्हें संविधान और न्याय देवता पर विश्वास है। विधानसभा अध्यक्ष के पास अपात्रता का फैसला करेंगे ये वो विधानसभा अध्यक्ष कैसे कह सकते हैं जब उनके चुनाव को ही चुनौती दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था
इसके पहले सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने नौ दिन की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इन याचिकाओं पर सुनवाई 21 फरवरी से शुरू हुई थी। इससे पहले 17 फरवरी को उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में जून 2022 में सियासी संकट संबंधी याचिकाएं पैदा करने के लिए सात न्यायाधीशों की याचिका को खारिज कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के पांच-न्यायाधीशों के संविधान में महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के संबंधों में प्रतिद्वंद्वी दोनों गुटों से ठाकरे और दावेदार एकनाथ शिंदे द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है।
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