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वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, अब तौबा-तौबा करता है फिरेगा मेटा

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व्हाट्सएप के हलफनामे को सार्वजनिक करने के लिए पांच अखबारों में विज्ञापन दिए जाने की बात कही गई है।
नई प्राइवेसी पार्टनर्स पर सहमति नहीं बनने वाले यूजर्स की सर्विस में कोई पाबंदी नहीं लगेगी।
उच्च न्यायालय कर्मण्य सिंह सरीन और श्रेया सेठी नामक छात्रों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp (WhatsApp) की नई गोपनीयता नीति को लेकर बुधवार को बड़ा निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वॉट्सऐप को निर्देश दिया कि वह केंद्र सरकार को साल 2021 में अपने इस हलफनामे को सार्वजनिक करे कि वह नई प्राइवेसी रिट पर सहमति नहीं जताने वाले यूजर्स की सर्विस में कोई पाबंदी नहीं लगाए।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता में पांच जजों की बेंच ने वाट्सएप से कहा कि सरकार को दिए गए हलफनामे को सार्वजनिक करने के लिए पांच अखबारों में विज्ञापन दिया जाएगा। इस बेंच में जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस रवि सीटीकुमार भी शामिल हुए।

‘अखबार में दो बार जानकारी दें’
बेंच ने कहा, ‘हम पत्र में (सरकार को लिखे गए) अपनाए गए रुख पर संज्ञान ले रहे हैं और वाट्सएप के वरिष्ठ वकील की मांगों पर संज्ञा ले रहे हैं कि वे सुनवाई की अगली तारीख तक पत्र की पिच का पालन करेंगे।’ उन्होंने कहा, ‘हम वाट्सएप को यह निर्देश भी देते हैं कि इस पहलू के बारे में पांच राष्ट्रीय अखबारों में दो बार वाट्सएप उपयोगकर्ताओं को जानकारी दें।’

उच्च न्यायालय कर्मण्य सिंह सरीन और श्रेया सेठी के लिए छात्रों की याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें वाट्सएप और उनकी मूल फेसबुक कंपनी के बीच उपभोक्ताओं के कॉल, फोटो, मैसेज, वीडियो और दस्तावेज को दर्ज करने के लिए दर्ज किए गए समझौते को चुनौती दी गई थी और इसे लोगों की निजता और बोलने की स्वतंत्रता का उल्लंघन करार दिया गया था।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वाट्सएप को अपने उस वचन को बढ़ावा देने का निर्देश दिया कि वह अपनी नई गोपनीयता नीति से सहमति नहीं होने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए प्लेटफॉर्म पर विकल्पों को सीमित नहीं करेगा।

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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