
UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा । जिले में सड़क दुर्घटनाओं और जन-धन हानि को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गोपाल वर्मा ने सख्त आदेश जारी किया है। अब जिले में सभी पशुपालकों के लिए पंचायत स्तर पर पशु पंजीयन अनिवार्य होगा और प्रत्येक पशु पर ईयर टैग लगाना ज़रूरी होगा।
प्रमुख निर्देश:
जन्म, मृत्यु, खरीदी-बिक्री की सूचना 15 दिनों के भीतर पंचायत को देना अनिवार्य।
गुम या क्षतिग्रस्त टैग को 7 दिनों में नया टैग लगवाना होगा।
चरवाहे के बिना पशुओं को खुले में छोड़ना पूर्णतः प्रतिबंधित।
पशु बाजारों में केवल पंजीकृत व ईयर टैग वाले पशु ही खरीदे-बेचे जा सकेंगे।
बाजार में होने वाले लेन-देन की पूरी जानकारी पंचायत और पशु चिकित्सा विभाग को देना अनिवार्य।
कलेक्टर श्री वर्मा ने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
जिला प्रशासन का यह कदम आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अहम माना जा रहा है।
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