मध्यप्रदेश

आदतन अपराधी सूजल प्रजापति को हर माह कोतवाली में हाजिरी देने के निर्देश, कलेक्टर श्री यादव की सख्त कार्यवाही

UNITED NEWS OF ASIA. सायमा नाज़, मध्यप्रदेश | कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने जिले में शांति व्यवस्था को बनाए रखने हेतु एक अहम कदम उठाते हुए आदतन अपराधी सूजल प्रजापति उर्फ राज निवासी एयरटेल टॉवर के पास, आधारकाप (उम्र 21 वर्ष) के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम (NSA) के अंतर्गत कार्रवाई की है। आदेश के अनुसार, सूजल को आगामी तीन माह तक प्रत्येक माह की 1 से 16 तारीख के बीच थाना कोतवाली कटनी में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा।

पुलिस रिपोर्ट के आधार पर हुई कार्यवाही

यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 से अब तक की अल्प अवधि में सूजल प्रजापति के विरुद्ध कुल 6 गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें—

  • आम नागरिकों से अवैध वसूली

  • गाली-गलौजमारपीट

  • जान से मारने की धमकी

  • अवैध चाकूशराब का रखना शामिल हैं।

पुलिस द्वारा कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किए जाने के बावजूद आरोपी के आचरण में सुधार नहीं हुआ।

क्षेत्र में फैला रहा था आतंक

पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि सूजल की आपराधिक गतिविधियां क्षेत्र की शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही थीं। आम नागरिकों में भय का माहौल था। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर श्री यादव ने राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सूजल की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए यह कठोर प्रशासनिक कदम उठाया।

 प्रशासन की सख्त चेतावनी

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि सूजल प्रजापति द्वारा इन निर्देशों का उल्लंघन किया गया, तो उसके विरुद्ध और भी कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

यह कार्रवाई जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की दिशा में एक प्रभावी कदम मानी जा रही है। प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि अपराधियों पर कड़ी निगरानी और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

 


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