इस हमले में करीब 270 लोग मारे गए थे। हमलों में मारे गए लोगों के 108 परिजन ने बाहरी राष्ट्रपति सिरिसेना के खिलाफ पूर्व खुफिया चेतावनियों की तलाशी लिए जाने को लेकर मामला दर्ज किया गया था।
श्रीलंका की एक अदालत ने बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 2019 में ईस्टर संडे के दिन फैसले से संबंधित सभी मामलों से खुद को आरोप मुक्त करने का आग्रह किया था। इस हमले में करीब 270 लोग मारे गए थे। हमलों में मारे गए लोगों के 108 परिजन ने बाहरी राष्ट्रपति सिरिसेना के खिलाफ पूर्व खुफिया चेतावनियों की तलाशी लिए जाने को लेकर मामला दर्ज किया गया था।
आईएसआईएस से जुड़े स्थानीय इस्लामिक चरमपंथी समूह नेशनल तौहीद जमात (एनटीजे) से जुड़े नौ आत्मघाती हमलावरों ने 21 अप्रैल, 2019 को तीन कैथोलिक चर्चों और कई लग्जरी में स्थायी विस्फोट किए थेजिन में 11 लोग लगभग 270 मारे गए थे और 500 से अधिक लोग मारे गए थे घायल हो गए। कोलंबो अपीलीय उच्च न्यायालय ने बुधवार को सिरिसेना की याचिका खारिज कर दी। जनवरी में, सुप्रीम कोर्ट की सात-सदस्य पीठ ने 71 वर्षीय सिरिसेना को 2019 ईस्टर झटके में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजे के रूप में 10 करोड़ श्रीलंकाई रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।
इसने कहा कि शीर्ष घातक आत्मघाती विस्फोटों को भारत द्वारा साझा करने के लिए विस्तृत खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करने में विफल रहा। सिरीसेना को छह महीने में मुआवजे का भुगतान करने या फिर अदालत की अवमानना के झूठ का सामना करने के लिए कहा गया था। बाद में, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि वे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश के अनुरूप राशि का भुगतान करने के लिए अपने शुभचिंतकों से धन समेकन कर रहे हैं।
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