छत्तीसगढ़बेमेतरा

19 दिसम्बर को ग्राम पंचायातों में होगा विशेष ग्रामसभा का आयोजन

यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ एशिया बेमेतरा:- पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 19 दिसम्बर 2023 को सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा की बैठक का आयोजन करने के निर्देश दिये गये है। इस संबंध में कलेक्टर पी.एस.एल्मा ने बेमेतरा जिले के सर्व अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं जनपद पंचायत सीईओ को पत्र जारी कर दिए हैं। जारी पत्र में 19 दिसम्बर 2023 को जिले के सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा का आयोजन करने के निर्देश दिये गए हैं। उक्त पत्रानुसार पचायती राज मंत्रालय द्वारा पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत (डीपीडीपी , बीपीडीपी & जीपीडीपी ) विकास योजना निर्माण हेतु जन योजना अभियान 2023-24 (पीपीसी 2023-24) का आयोजन किया जा रहा है। 02 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक अभियान के दौरान जिला पंचायत/जनपद पंचायतों / ग्राम पंचायत में कमशः सामान्य सभा व ग्राम सभा का आयोजन कर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये कार्ययोजना का निर्माण किया जाना है। आदर्श आचार संहिता के कारण निर्धारित समय सीमा में ग्राम सभा का आयोजन नहीं किया जा सका है जिस कारणवश ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु ग्राम सभा का आयोजन 19 दिसम्बर 2023 को समस्त ग्राम पंचायतों में किया जाना है।
विशेष ग्राम सभा में विभिन्न एजेण्डा को सम्मिलित किये जाने के निर्देश दिए गए हैं जिसमे जीपीडीपी निर्माण हेतु एलएसडीजी की 09 थीमों में से कम से कम 01 थीम पर ‘संकल्प” लिया जाकर वाइब्रेन्ट ग्राम सभा पोर्टल में उसकी एण्ट्री करना अनिवार्य है। चयनित संकल्प को पूर्ण करने हेतु संबंधित गतिविधियों की प्राथमिकता निर्धारित किया जाय। ग्राम सभा की बैठक में लाईन विभाग से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने-अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत किया जाय। प्रारूप जीपीडीपी में समस्त विभाग की योजनाओं के साथ-साथ लॉ-कॉस्ट-नो-कॉस्ट गतिविधियों को भी सम्मिलित किया जाय आदि शामिल है इसके अतिरिक्त ग्राम सभा की बैठक में अतिरिक्त एजेण्डा के रूप में स्वच्छ भारत मिशन के निम्न बिन्दुओं पर भी चर्चा करने के निर्देश दिए गए हैं, जैसे की ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में शौचालय विहीन परिवार का चिन्हांकन एवं उनकी सूची का अनुमोदन उपरांत जनपद पंचायत / जिला पंचायत को प्रेषण करना । ओ.डी.एफ. प्लस के मापदण्डों को पूरा करने वाले ग्रामों का ओ.डी.एफ प्लस घोषित करने की घोषणा। गोबरधन योजनान्तर्गत स्थापित बायोगैस संयंत्रों के समुचित उपयोग एवं संधारण हेतु जिम्मेदारी का निधारण।
ग्राम सभा में लिये गये निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की विडियो रिकार्डिंग की जानी है तथा विडियो को “ग्राम रामा निर्णय” (GS NIRANAY) मोबाईल एप्प में अपलोड किया जाना है। ग्राम सभा “संकल्प” एवं गतिविधियों को वाइबेट ग्राम सभा पोर्टल (ttps://meetingonline.gov.in) एवं (GPDP पोर्टल में शत-प्रतिशत अपलोड कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं |

 


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