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जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम और आसिफ तनहा कोर्ट से बरी, लेकिन जेल में रहेंगे। जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम और आसिफ पर आरोप मुक्त होने का खुलासा नहीं होगा

शरजील इमाम- इंडिया टीवी हिंदी

छवि स्रोत: आईएएनएस
शरजील इमामा को कोर्ट ने रिहा कर दिया

जामिया हिंसा मामला: जामिया हिसा मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट ने शनिवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्रों शारजील इमाम और छात्र कार्यकर्ता आसिफ इकबाल तन्हा को जामिया हिंसा मामले में रिहा कर दिया है। दोनों दोषी को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और न्यायिक स्पष्टीकरण संशोधन अधिनियम (सीएए) का विरोध कर रहे लोगों के बीच झड़पों के बाद भड़की हिंसा से संबंधित एक मामले में सभी झूठों से मुक्त कर दिया। साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुल वर्मा ने यह आदेश सुना।

जामिया में 2019 में सीएए-एनआरसी कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काई गई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस ने शर्माजी इमाम समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शरजील इमामा पर IPC – गैरकानूनी असेंबली सेक्शन – 143,147,148,186,353,332,333,308,427,435,323,341,120B और 34 IPC के फ्रेम के तहत आरोप लगाने की गई थी।

अभी जेल से बाहर नहीं आ सकता शरजील इमामा

हालांकि अभी शरजील इमाम जेल से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि अभी शरजील इमाम पर दिल्ली दंगे का मामला चल रहा है, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने उस पर UAPA लगाया है और अभी इस मामले में जमानत नहीं है। दिल्ली पुलिस कारण ने मामले की जांच की थी।

शरजील इमामा और आसिफ इकबाल तन्हा दोनों को पहले मामले में जमानत दी गई थी। पुलिस ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पुलिस और लोगों के बीच झड़पों के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में भारतीय दंड संहिता के विभिन्न दस्तावेजों की प्राथमिक दर्ज की गई थी, जिसमें दंगा भी शामिल था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, इमाम ने कथित तौर पर 13 दिसंबर, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में और 16 दिसंबर, 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भाषण दिया, जहां उसने असम और भूत के अन्य राज्यों को शेष भारत से काट देने की धमकी दी थी ।

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