छत्तीसगढ़

फर्जी ST प्रमाण पत्र से बनीं जिला पंचायत अध्यक्ष? पूर्व IAS की बेटी पर गंभीर आरोप, जांच समिति गठित लेकिन कार्रवाई शिथिल

UNITED NEWS OF ASIA. मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी। जिला पंचायत अध्यक्ष नम्रता सिंह जैन पर फर्जी अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाण पत्र के जरिए आरक्षित सीट से चुनाव जीतने का गंभीर आरोप लगा है। यह मामला सामने आते ही स्थानीय राजनीति में भूचाल आ गया है और प्रशासनिक पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं।

शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है, साथ ही 15 दिनों के भीतर निष्पक्ष और कानूनी जांच की मांग की है।

 क्या है आरोप?

शिकायत में दावा किया गया है कि नम्रता सिंह जैन द्वारा प्रस्तुत किया गया ST प्रमाण पत्र फर्जी है, जिसे तत्कालीन संयुक्त कलेक्टर चन्द्रिका प्रसाद बघेल ने बिना उचित दस्तावेजी सत्यापन के जारी किया था।
यह प्रमाण पत्र राजस्व रिकॉर्ड, ग्रामसभा प्रस्ताव, स्थायी निवास या पारिवारिक सामाजिक पहचान जैसे जरूरी तथ्यों से मेल नहीं खाता।

 कौन हैं नम्रता सिंह जैन?

  • वर्तमान में मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं

  • 2025 के पंचायत चुनाव में ST आरक्षित सीट से निर्वाचित हुईं

  • पूर्व IAS अधिकारी स्व. नारायण सिंह की बेटी हैं, जो मूलतः ओडिशा के निवासी थे

  • पति सचिन जैन एक स्थानीय व्यवसायी हैं

 शिकायतकर्ता की मुख्य मांगें:

  1. 15 दिन में प्रमाण पत्र की वैधता की जांच

  2. फर्जी पाए जाने पर प्रमाण पत्र रद्द कर पंचायत अधिनियम की धारा 19 व 36 के तहत अयोग्यता घोषित हो

  3. BNS, SC/ST एक्ट और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक कार्रवाई

  4. सभी दस्तावेज RTI अधिनियम की धारा 4 के तहत सार्वजनिक किए जाएं

कानूनी और संवैधानिक दृष्टिकोण:

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार, किसी राज्य की जनजातीय मान्यता दूसरे राज्य में स्वतः मान्य नहीं होती

  • सुप्रीम कोर्ट के फैसले (माधुरी पाटिल 1994, मिलिंद मामला 2001) के अनुसार, फर्जी जाति प्रमाण पत्र से प्राप्त सरकारी पद और लाभ तुरंत रद्द किए जा सकते हैं

  • छत्तीसगढ़ में 2000-2020 के बीच 267 फर्जी ST प्रमाण पत्र जब्त किए जा चुके हैं

 प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल

हालांकि एसडीएम, मोहला द्वारा जांच समिति गठित कर दी गई है, लेकिन कार्रवाई की रफ्तार पर शिकायतकर्ता ने गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि “देरी से न्याय, अन्याय के समान है”, और इस मामले में पारदर्शिता तथा संविधान दोनों का सम्मान जरूरी है।

 


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