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झारखंड बसपा के पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता सहित सात को सड़क जाम करने के आरोप में दो-दो साल की सजा | झारखंड: झारखंड: झारखंड के पूर्व बसपा विधायक सहित सात को दो-दो साल की सजा, छह साल तक नहीं लड़ेंगे चुनाव, जानें

कुशवाहा शिवपूजन मेहता: पलामू जिले के एमपी-ए ने हुसैनाबाद के पूर्व बसपा (बहुजन समाज पार्टी) विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता सहित सात लोगों को टायर जलाकर सड़क जाम करने और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के आरोप में दो-दो साल की सजा सुनाई है। उन पर दो-दो हजार रुपये का जुमार्ना भी लगाया गया है। गुप्तता अभियुक्त आगामी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे।

इन लोगों पर आरोप लगाया था कि…
इन लोगों ने आरोप लगाया कि एक सितंबर 2014 को सुबह एक बजे हुसैनाबाद के जेपी चौक, जपला में बहुजन समाज पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ बिना अनुमति के सभापति बने और सड़क पर टायर जलाकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया। इस मामले में स्थिति बनाने वाले थाना संलग्न करते हुए संतोष कुमार ने जब उनसे सड़क से जाम हटाने को कहा तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किए और सरकारी कार्य में बाधा डाली।

कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई
एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल मजिस्ट्रेट सतीश कुमार मुंडा की अदालत ने साक्ष्य के आधार पर हुसैनाबाद के पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता, अजय कुमार भारती, हरि यादव, बसपा जिलाधिकारी संतोष कुमार गुप्ता, विजय प्रसाद, रंजीत वर्मा और जितेंद्र कुमार पासवान को दोषी करार दिया दी सजा सुनाई।

क्या बोले पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता?
अटल विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने कहा है कि ऐसी सजा से आम जनमानस की लोगों को लेकर आंदोलन करने वाले सभी सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजनीतिक दल के लोग आत्माभिमानी होंगे। उन्होंने कहा कि न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोग उच्च न्यायालय में सजा खत्म करने की अपील करेंगे।

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