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लखनऊ में धारा 144 आगामी त्योहारों को देखते हुए 10 मार्च तक के लिए निषेधाज्ञा लागू

लखनऊ धारा 144: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी त्योहारों को देखते हुए 10 मार्च से धारा 144 लागू की गई है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरी ने इसे लेकर एक ऑर्डर भी जारी किया है, जिसमें इस लुक्स के दौरान कई तरह के स्वीप के बारे में भी बताया गया है। इस आदेश को जारी करते हुए बताया गया है कि 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि, 7 मार्च को होलिका दहन और 8 मार्च को शबे बरात से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन प्रमुख रूप से किया जाता है, इसी को लेकर विशेष दिखावा आवश्यक है।

लखनऊ पुलिस कमिश्नरी की ओर से जारी इस आदेश के अनुसार, COVID 19 के पालन के बारे में भी कहा गया है। इसके साथ ही विधानभवन के आस-पास के इलाके पर अधिकार ट्रैक्टर-ट्रॉली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर, घातक पदार्थ और हथियार लेकर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे।

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