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समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने एमपी एमएलए कोर्ट में अपना बयान दर्ज नहीं कराया

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर 2019 के आम चुनाव के दौरान शपथ देने के मामले में रामपुर के एमपीए कोर्ट में मंगलवार को 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पेश अपनी दावेदारी दर्ज की गई, लेकिन वे कोर्ट नहीं पहुंचे। उनकी वकील के ने कोर्ट में एक स्थगन प्रार्थना पत्र दिया। इसमें आजम खान की खराब तबीयत का हवाला देने के साथ ही मेडिकल फॉर्म भी दिया गया, जिस पर विचार करने के बाद कोर्ट ने आजम खान के स्थगन प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया। इसके साथ ही उन्हें सीसीआरपीसी 313 के तहत दावों के तहत 20 जनवरी की तारीख दी गई।

आजम पत्नी और बेटे के साथ पेश हो सकते हैं
इसके साथ ही कोर्ट ने आजम खान को निर्देश दिया था कि व्यक्तिगत तौर पर पेश बयान दर्ज किए गए के आदेश दिए गए। दरअसल, उन्होंने 20 जनवरी को अपने छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण-पत्र मामले में भी कोर्ट में सीआरपीसी 313 के तहत बयान दर्ज किया है, जिसमें आजम खान, अब्दुल्ला आजम और आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा जोखिम हैं। इस मामले में सभी को कोर्ट के अलग पेश किए गए बयान दर्ज किए गए हैं।

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आजम, पत्नी फातिमा और बेटे हैं सनसनी
इस संबंध में अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने मंगलवार को मोहम्मद आजम खान साहब को सीआरपीसी 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराया था और उन्हें व्यक्तिगत रूप से आना था, लेकिन उनकी वकील की ओर से एक स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। इसमें कहा गया था कि मोहम्मद आजम खान साहब की तबीयत खराब है। इसलिए वह आज नहीं आएंगे और उनके साथ में उन्हें मेडिकल फॉर्म दिया गया था। इसके बाद कोर्ट ने उनकी अपील को दृष्टिगत रखते हुए उनके स्थगन प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही 20/01/2023 को 313 का दावा दर्ज करने के लिए कहा गया है। न्यायालय ने अभियुक्त को निर्देश दिया है कि आप व्यक्तिगत रूप से अनिवार्य रूप से अनुमति दें और अपना अभिमत दर्ज करें। इसके अलावा 20 जनवरी को 4/19 मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान के जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला है, जिसमें मोहम्मद आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा अभियुक्त हैं। इसमें शामिल 313 के दावे जोखिम के लिए पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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