UNITED NEWS OF ASIA. कबीरधाम| इस प्रकार है की प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया की इसकी नाबालिग पुत्री घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 158/24 धारा 363 भा.द.वी. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया कि नाबालिग लड़की कही चले जाने या अपहरण होने पर मामले की गंभीरता को देखते हुए सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया जिस पर से पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के निर्देशानुसार, अति.पु. अधि. विकास कुमार (भापुसे), अति.पु.अधि. पुष्पेंद्र बघेल और पु.अनु.अधिकारी संजय ध्रुव के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी निरीक्षक लालमन साव द्वारा थाना स्तर पर टीम तैयार की गई l
उक्त टीम द्वारा अपहृत नाबालिग लड़की की पता साजी हेतु लगातार आसपास और संभावित ठिकानों में पतासाजी कर संदेहियो से लगातार पूछताछ करती रही कि पतासाजी दौरान साइबर सेल के सहयोग से अपहृता को तुरकापल्ली यूनिटी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के सामने थाना तुक्कापल्ली जिला मेडसल तेलंगाना से सन्देही दौलत पटेल पिता दशरथ पटेल उम्र 20 वर्ष साकिन कटंगी थाना गंडई जिला के.सी.जी. के कब्जे से बरामद कर दस्तयाब किया जाकर नाबालिक का महिला पुलिस अधिकारी से पुछताछ कर कथन कराया गया जो नाबालिक पीड़िता ने अपने कथन में बताई की दौलत पटेल पिता दशरथ पटेल उम्र 20 वर्ष द्वारा दिनांक धटना को पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर l
बहला फुसलाकर भगाकर तुक्कापल्ली जिला मेडसल, तेलंगाना ले गया और उसके साथ नियमित रूप से शारीरिक सम्बंध बनाया है की मामले में धारा 366, 376, 376(2)(N) भा.द.वी. एवं धारा 04, 06 पोक्सो एक्ट जोड़ी गई बाद नाबालिक को उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया, आरोपी दौलत पटेल पिता दशरथ पटेल उम्र 20 वर्ष साकिन कटंगी थाना गंडई जिला के सी जी हाल तुरकापल्ली यूनिटी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के सामने थाना तुक्कापल्ली जिला मेडसल, तेलंगाना के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने पर से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्याययिक रिमांड पर माननीय न्यायलय पेश किया गया।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक लालमन साव, उप निरीक्षक लक्ष्मीनारायण साव, सहायक उप निरीक्षक डोमन बंजारे, महिला आरक्षक मंजू निर्मलकर और साइबर सेल का विशेष योगदान रहा l
कबीरधाम पुलिस की पूरी कोशिश है कि नाबालिक बालिका और बालक को रिपोर्ट के बाद जल्द-से-जल्द दस्तयाब करें और उनके परिजनों को सुपुर्द करें l