मजफरनगर के एमपीएमएलए कोर्ट ने विधानसभा चुनाव 2017 में रालोद विधायक के नामांकन के दौरान धारा 144 (आदर्श आचार संहिता उल्लंघन) के आरोप में पुरकाजी विधायक अनिल कुमार को 15 दिन की कैद और 100 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शील प्रमाणपत्र दिए जाने के बाद विधायक ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी जिसे बंधक कर लिया गया था। अनिल कुमार मुजफ्फरनगर जिले की पुरकाजी विधानसभा से मौजूदा विधायक हैं।
धारा 144 के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज किया गया था
विधानसभा चुनाव 2017 में रालोद नेता और पुरकाजी से मौजूदा विधायक अनिल कुमार ने नामांकन किया था। नामांकन के बाद थाना सिविल लाइन पुलिस ने उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया था। आरोप था कि अनिल कुमार ने अपना सन्देश ढोल नगाड़ों के साथ नामांकित किया था। इस मामले में पुलिस ने जांच में विधायक के कोर्ट में आरोप दायर की थी।
अनिल कुमार के विधायक बचे रहेंगे
आपको बता दें कि, भाजपा विधायक विक्रम सानी को कवाल दंगे में दोषी करार एमपीएमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनके विधायक चले गए और 5 दिसंबर को खतौली विधानसभा में उपचुनाव में अपनी पत्नी को हार का सामना करना पड़ा। करना पड़ा और सपा-रालोद गठबंधन ने मदन भैया को जीत हासिल की। हालांकि आज विधायक अनिल कुमार को हुई 15 दिन की सजा का उनके विधायक पर कोई असर नहीं पड़ेगा।