मध्यप्रदेशलेटेस्ट न्यूज़

MP में OBC आरक्षण पर राहत, हाईकोर्ट में नहीं होगी सुनवाई – सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर होंगी याचिकाएं

UNITED NEWS OF ASIA. नई दिल्ली/जबलपुर | मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण (27%) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में दलील दी कि राज्य में होने वाली आगामी भर्तियां पूरी तरह कानून सम्मत होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि MP हाईकोर्ट इस मामले में कोई सुनवाई नहीं करेगा और ओबीसी आरक्षण से जुड़ी सभी नई याचिकाएं सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही दायर की जा सकेंगी।

 सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणियां:

  •  MP में OBC आरक्षण के 27% पर कोई रोक नहीं है।
  •  मध्यप्रदेश हाईकोर्ट अब इस विषय पर कोई सुनवाई नहीं करेगा।
  •  भर्ती संबंधी प्रक्रिया कानून के अनुसार ही चलेगी।
  •  छत्तीसगढ़ के मामलों में जारी आदेशों को MP सरकार लागू कर सकती है।

 

भर्ती विज्ञापन पर विवाद, लेकिन OBC आरक्षण सुरक्षित

याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि MP में OBC आरक्षण कानून को कभी चुनौती नहीं दी गई। सिर्फ सरकारी भर्तियों के नोटिफिकेशन (विज्ञापन) को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि आरक्षण को लेकर भर्ती प्रक्रिया में कोई कानूनी अड़चन नहीं है।

 क्या होगा आगे?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद आरक्षण को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। राज्य सरकार इस फैसले को लागू करने के लिए अगले कदम जल्द उठा सकती है।

Show More

Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
Back to top button

You cannot copy content of this page