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बलात्कार के आरोपी टीचर की जमानत याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने संस्कृत के इस श्लोक पर सुनवाई की

गुजरात उच्च न्यायालय - इंडिया टीवी हिंदी

छवि स्रोत: फाइल फोटो
गुजरात उच्च

गुजरात हाई कोर्ट के जज समीर दवे के एकल जज की पीठ ने आधार से इनकार करते हुए एक संस्कृत श्लोक सुनाया। दरअसल, शिक्षकों पर 12 साल की उम्र में यौन शोषण करने का आरोप है। इस मामले में शिक्षक की जमानत पर सुनवाई करते हुए याचिका ने श्लोक सुनाया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नम: अदालत ने पक्ष के बीच अदालत के एसओसी को भी खारिज कर दिया।

जज दवे ने स्कूल टीचर की जमानत को खारिज करते हुए कहा, टीचर से रक्षक के रूप में कार्य करने की शिकंज मारी जाती है। घटना द्वारा इस तरह के जघन्य कृत्यों का पीड़ित होने का आधार मनोवैज्ञानिक और संबंधित प्रभाव पड़ता है। सेंसर ने 12 साल की छोटी सी उम्र में बच्ची के जीवन पर हमेशा के लिए कभी न मिटने वाला निशान छोड़ दिया है। अदालत ने यह आदेश 30 नवंबर को पारित किया था और सोमवार को इसे सार्वजनिक किया गया।

इस मामले में विश्वास किया गया है

कोर्ट ने आगे कहा, यह एक ऐसा मामला है, जिस पर विश्वास किया जाता है और सामाजिक मूल्यों को नुकसान होता है। ऐसे में, किसी अतिक्रमण या किसी भी प्रकार के लि नहीं हैं। जुलाई 2022 में, स्कूल से लौटने के बाद, लड़की ने अपने माता-पिता से शिकायत की, कि उसके शिक्षक निहार बराड़ ने अपने निजी हिस्सों को गलत तरीके से अपना लिया है और इसलिए वह अगले दिन से स्कूल नहीं जाएगा। अंधे ने पहले स्कूल प्रबंधन से मामले की शिकायत की और बाद में गिर सोमनाथ जिले के गिर गढ़ाडा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की।

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