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राहुल गांधी पर कोर्ट सख्त: पेशी से छूट की अर्जी खारिज, गैरजमानती वारंट जारी

UNITED NEWS OF ASIA. रांची/चाईबासा। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को झारखंड की चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 26 जून 2024 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। अदालत ने राहुल गांधी के वकील द्वारा दाखिल शारीरिक पेशी से छूट की अर्जी को भी खारिज कर दिया है।

यह मामला वर्ष 2018 का है, जब राहुल गांधी ने 28 मार्च को कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान भाजपा के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसे लेकर भाजपा नेता प्रताप कुमार ने 9 जुलाई 2018 को चाईबासा सीजेएम कोर्ट में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

5 वर्षों से लंबित मामला, लगातार नहीं हो रही पेशी

यह केस झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर 2020 में रांची स्थित एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट और फिर चाईबासा की स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर हुआ था। राहुल गांधी को कई बार समन भेजा गया, लेकिन वे अब तक कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके चलते अदालत ने पहले जमानतीय वारंट और अब गैरजमानती वारंट जारी किया है।

राहुल गांधी के वकील ने हाईकोर्ट में वारंट पर रोक के लिए याचिका भी दाखिल की थी, जिसे 20 मार्च 2024 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद स्थानीय कोर्ट में शारीरिक पेशी से छूट की अर्जी भी खारिज हो गई, जिससे अब राहुल गांधी की व्यक्तिगत पेशी अनिवार्य हो गई है।

क्या बोले अधिवक्ता?

प्रकरण में याचिकाकर्ता अधिवक्ता केशव प्रसाद ने बताया कि राहुल गांधी की टिप्पणी से भाजपा समर्थकों की भावना आहत हुई थी, इसी आधार पर मानहानि की याचिका दायर की गई थी। अब चाईबासा कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए गैरजमानती वारंट जारी किया है।

 


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