
UNITED NEWS OF ASIA. बिलासपुर
| शहर की व्यस्त सड़कों पर एक सफेद रंग की कार में बैठे युवक सनरूफ से सिर और शरीर बाहर निकालकर खतरनाक स्टंट करते हुए Reel बना रहे थे। इस दौरान न तो उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता थी, न ही सड़क पर चल रहे अन्य वाहनों की।
यह वीडियो जैसे ही इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुआ, लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। रायपुर पुलिस ने तुरंत वीडियो की लोकेशन और वाहन नंबर के आधार पर आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस का बयान:
रायपुर ट्रैफिक डीएसपी ने कहा —
“सार्वजनिक सड़कों पर इस तरह की हरकतें पूरी तरह गैरकानूनी हैं और इससे न सिर्फ स्टंट करने वाले को बल्कि दूसरों की जान को भी खतरा होता है। हम ऐसे मामलों में Zero Tolerance नीति पर काम कर रहे हैं।”
आरोप और कार्रवाई:
धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाना)
धारा 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना)
एमवी एक्ट के तहत लाइसेंस सस्पेंशन की कार्यवाही भी शुरू
रील बनाने में इस्तेमाल किया गया मोबाइल और वाहन जब्त
सबक और चेतावनी:
छत्तीसगढ़ पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि वे सोशल मीडिया लाइक्स के चक्कर में अपनी या दूसरों की जान से खिलवाड़ न करें। यदि इस तरह की गतिविधियाँ जारी रहीं, तो भविष्य में और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से नेशनल हाइवे रोककर रील्स बनाने के मामले के बाद एक और खतरनाक स्टंट का वीडियो सामने आया है. वीडियो में कुछ युवक कार के सनरूफ से निकलकर वीडियो और सेल्फी लेते दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सभी युवकों को गिरफ्तार किया. पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है.
क्या है पूरा मामला?
रायपुर शहर की व्यस्त सड़कों पर एक सफेद रंग की कार में बैठे युवक सनरूफ से सिर और शरीर बाहर निकालकर खतरनाक स्टंट करते हुए Reel बना रहे थे। इस दौरान न तो उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता थी, न ही सड़क पर चल रहे अन्य वाहनों की।
यह वीडियो जैसे ही इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुआ, लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। रायपुर पुलिस ने तुरंत वीडियो की लोकेशन और वाहन नंबर के आधार पर आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस का बयान:
रायपुर ट्रैफिक डीएसपी ने कहा —
“सार्वजनिक सड़कों पर इस तरह की हरकतें पूरी तरह गैरकानूनी हैं और इससे न सिर्फ स्टंट करने वाले को बल्कि दूसरों की जान को भी खतरा होता है। हम ऐसे मामलों में Zero Tolerance नीति पर काम कर रहे हैं।”
आरोप और कार्रवाई:
धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाना)
धारा 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना)
एमवी एक्ट के तहत लाइसेंस सस्पेंशन की कार्यवाही भी शुरू
रील बनाने में इस्तेमाल किया गया मोबाइल और वाहन जब्त
सबक और चेतावनी:
छत्तीसगढ़ पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि वे सोशल मीडिया लाइक्स के चक्कर में अपनी या दूसरों की जान से खिलवाड़ न करें। यदि इस तरह की गतिविधियाँ जारी रहीं, तो भविष्य में और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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