
पिता को मिली उम्रकैद की सजा : उत्तरप्रदेश इसके अलावा, पाक्सो अदालत ने केवल 40 दिनों के भीतर दिए गए एक फैसले में निर्दोष बेटी के साथ बलात्कार करने वाले पिता को गुरुवार को मुकदमा चलाने और मुक़दमे की सजा सुनाई है।।
विशेष डिजी पाक्सो। अदालत अलका उपमन्यु बताया कि पिछली 14 जनवरी को रिफैनरी थाना क्षेत्र के तहत एक कालोनी में अभियुक्त हरेन्द्र ने अपनी 6 साल की बेटी से अधीर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया जब उसकी पत्नी पर नहीं था। इसका खुलासा तब हुआ जब शौच जाने के बाद लड़की ने दर्द होने की शिकायत की शिकायत पर बेटी ने बताया कि उसके पिता ने उसके साथ गलत हरकत की है। इसके बाद उनकी मां ने घटना की शिकायत की रिफैनरी थाना में अपने पति के खिलाफ दर्ज कराया।
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धारा 376 ए, बी और धारा 323 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। चार्ज साइज पैर होने के 40 दिन बाद जजमेंट में सजा की जानकारी देते हुए स्पेसल डिजिस पाक्सो एक्ट में अभियुक्त हरेन्द्र को कठोर कारावास और 5 हजार का जुर्माना और यदि जुर्माना अदा करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा होगी
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