सेंट्रल पोस्ट महानिदेशालय ने पहचान के डाक टिकटों में 2000 रूपए के नोट से लेन-देन पर रोक लगा दी है। इस रोक का असर 30 अगस्त तक रहेगा. सहायक निदेशक टीसी विजयन ने महानिदेशालय के सभी मंडलों और मंडल के अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि किसी भी स्थिति में 2000 रुपये के नोटों से नगद लेन-देन की धमकी नहीं दी जानी चाहिए, न ही इनका आदान-प्रदान किया जाना चाहिए। यही निर्देश बैंक के एटीएम के लिए भी दिया गया है। इसके स्थान पर डाक टिकटों में मौजूद इन नोटों को बैंकों से बदल दिया जाना चाहिए।
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