
सरोज पांडे केस: राज्यसभा सदस्य सरोज पांडेय के खिलाफ उच्च न्यायालय में दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल ने इनकार कर दिया है। अब इसे संबंधित जनरल के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश को भेजा जाएगा, जो किसी अन्य बेंच में इसे भेजेंगे।
अधिक पढ़ें: फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने वाला गिरफ्तार, आरोपी के पिता बोले- मेरा बेटा संगी है, जानिए पूरा मामला…
2 जज पहले ही कर चुके हैं मना:
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व दस्तावेज में निर्देश दिया है कि चुनाव याचिकाओं पर 6 महीने के भीतर निर्णय लिया जाए। यह याचिका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में करीब 4 साल से प्राप्त है। इसके पहले जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस पी सैम कोशी पहले से ही इस मामले में सुनवाई के लिए इनकार कर चुके हैं।
अधिक पढ़ें: भारत का गलत रेखांकन होलोग्राम जारी करने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई
यह था मामला :
भाजपा से फैसला राज्यसभा सदस्य सरोज पांडेय के खिलाफ कांग्रेस सांसद लेख राम साहू ने अपनी याचिका सुदीप श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका दायर की थी कि राज्यसभा सदस्यों के चुनाव लड़ने के लिए सरोज पांडे ने जो नामांकन फॉर्म भरा था, उसमें शामिल समर्थक और प्रस्तावक थे अधिकांश लाभ के पद पर काबिज हैं जो अवैध हैं। ऐसी स्थिति में उनके निर्वाचन क्षेत्र शून्य घोषित किए जाएंगे।
अधिक पढ़ें: प्रदेश के इस जिले में हुआ बुलेटिन का तबादला, देखें ऑर्डर…
ताजा खबर वीडियो यहां देखें:



- लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की ख़बरें पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
- विडियो ख़बरें देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
- डार्क सीक्रेट्स की ख़बरें पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
- UNA विश्लेषण की ख़बरें पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें