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इस खबर में पढ़ें: सांसद सरोज पांडेय की अपील चुनाव याचिका पर सुनवाई से तीसरे जज ने भी खारिज कर दी

सरोज पांडे केस: राज्यसभा सदस्य सरोज पांडेय के खिलाफ उच्च न्यायालय में दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल ने इनकार कर दिया है। अब इसे संबंधित जनरल के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश को भेजा जाएगा, जो किसी अन्य बेंच में इसे भेजेंगे।

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2 जज पहले ही कर चुके हैं मना:
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व दस्तावेज में निर्देश दिया है कि चुनाव याचिकाओं पर 6 महीने के भीतर निर्णय लिया जाए। यह याचिका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में करीब 4 साल से प्राप्त है। इसके पहले जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस पी सैम कोशी पहले से ही इस मामले में सुनवाई के लिए इनकार कर चुके हैं।

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यह था मामला :
भाजपा से फैसला राज्यसभा सदस्य सरोज पांडेय के खिलाफ कांग्रेस सांसद लेख राम साहू ने अपनी याचिका सुदीप श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका दायर की थी कि राज्यसभा सदस्यों के चुनाव लड़ने के लिए सरोज पांडे ने जो नामांकन फॉर्म भरा था, उसमें शामिल समर्थक और प्रस्तावक थे अधिकांश लाभ के पद पर काबिज हैं जो अवैध हैं। ऐसी स्थिति में उनके निर्वाचन क्षेत्र शून्य घोषित किए जाएंगे।

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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