
सिद्धिविनायक अस्पताल का लाइसेंस रद्द प्रदेश के किले जिले के सिरसा गेट में भिलाई 3 स्थित सिद्धविनायक जोकि बच्चों के अस्पताल को रद्द कर दिया गया है। अस्पताल के डॉक्टरों ने छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट नियम 2010 और 2013 का उल्लंघन किया था।
जिला प्रशासन ने सूचना जारी कर दी जानकारी:
भिलाई 3 स्थित सिद्धविनायक अस्पताल में तैनात डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ 10 माह के बच्चे शिवांश वर्मा की मौत हो गई थी। जिसके बाद सीएमएचओ दुर्ग में मामले की जांच की गई। जिसके बाद अस्पताल में 4 डॉक्टर समेत स्टाफ पर 7 के खिलाफ भिलाई में तीन थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसमें से डॉ. संमीत राज प्रसाद, डॉ. हरिराम यदु, डॉ. दुर्गा सोनी, विभा साहू, डॉ. गिरीश साहू, आरती साहू और निर्मल यादव शामिल थे।
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नर्स ने लगाया था गलत इंजेक्शन:
बलौदा निवासी महेश कुमार वर्मा अपने नाटी शिवांश वर्मा को शीत-खांसी की शिकायत होने पर 27 अक्टूबर 2022 को सिद्धविनायक अस्पताल गए थे। जहां तीन दिनों के इलाज के दौरान 31 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई। किस रिश्तेदार ने जांच कर कार्रवाई की मांग की थी। जिसमें पता चला कि डॉ. एस.आर. प्रसाद ने बच्चे की सांस ज्यादा चलने पर आईसीयू में भर्ती कर ऑक्सीजन में भर्ती कर ऑक्सीजन देना शुरू किया था। दुसरे दिन एक्स-रे कर रहे हैं नाराज कफ में। जिसके बाद दवाई दी गई तो कंट्रोल हो गया। लेकिन 31 दस्तावेजों को डॉक्टर की गैरमौजूदगी में नर्स ने इजेक्शन लगा दिया जिससे सुबह 06.40 बजे शिवासा वर्मा ने दम तोड़ दिया।
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