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इस खबर में पढ़िए कोरबा जिले में पुलिस और प्रशासन की टीम ने रुकवाई बाल-विवाह

बाल विवाह पर रोक : छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पुलिस और प्रशासन की टीम ने 13 साल की नाबालिक लड़की का बाल विवाह होने से रुका है। और उनके रिश्तेदारों को बाल-विवाह से संबंधित कानूनों के बारे में बताया गया है। कोरबा जिले में ग्राम पंचायत सलिहाभांठा में 13 साल की बच्ची है जिसका विवाह तय किया जा रहा है। और उसका पिता मजदूरी करता है, परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण 13 साल की नाबालिक लड़की की शादी का फैसला लेकर 20 साल के लड़के से शादी तय कर ली गई थी।

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अप्रैल की 13 तारीख को लड़की का बरात आया था लेकिन ऐसा होने से पहले पुरे मामले की जानकारी प्रशासन को मिली तो महिला एवं बाल विकास विभाग और शुरुआती लाइन और पुलिस की संयुक्त टीम नाबालिक बच्ची के घर पहुंची और उसके परिजनों को बाल विवाह कानून की समझाइस देने वाली बच्ची का बाल विवाह रुक गया है। उन्होंने लड़की के परिवार वालों को बताया है कि लड़की का विवाह 18 वर्ष और लड़के का विवाह 21 वर्ष के बाद हो जाता है। और इससे पहले विवाह करना गैर-कानूनी है और कड़ी सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। और बाल-विवाह के बाद होने वाली लेटर से भी लड़की के परिजनों को समना जाता है और बताया जाता है कि ऐसे नहीं करने पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। जिसके बाद लड़की के परिजनों ने शादी पर रोक लगा दी है।

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और लड़के पक्ष को भी जानकारी दी गई है जिसके बाद बाद में बारात ने रहने दिया। लड़के वाले भी इसी गांव के रहने वाले हैं। ये पूरी कार्रवाई जिला बाल संरक्षण अधिकारी दयादास महंत के मार्गदर्शन में हुई। पोड़ी उपरोड़ा से परियोजना अधिकारी निशा कंवर के निर्देशन में शकारा कार्रवाई की गई थी। स्पॉट पर चिल्ड्रन लाइन पोड़ी उपरोड़ा और बांगो थाना पुलिस मौजूद है। अटलांटिस टीम को देखकर परिजन और गांववाले सहमे रहे। स्कूल के दस्तावेज के मुताबिक लड़की की उम्र 13 साल 8 माह है।

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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