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इस खबर में पढ़ें: 19 दिसंबर को राहुल गांधी की सदस्यता ने सुप्रीम कोर्ट में रद्द करने के लिए याचिका दायर की

राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त: मानहानि मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। जिसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करने के लिए शिकायत याचिका दायर की है। शीर्ष अदालत में केरल के रहने वाले आभा मुरलीधरन ने राहुल गांधी के मामले का हवाला देते हुए याचिका दायर की है। महिला ने याचिका में जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8(3) को असंवैधानिक करार देने की मांग की है।

अब जानिए क्या होता है जनप्रतिनिधि अधिनियम-1951
प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत दो साल या उससे अधिक समय के लिए कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति को ‘दोष सिद्धि की तारीख से जनवरी’ अपरिचित घोषित किया जाता है। यानी अपनी सदस्यता ली है। इसी के साथ, वो व्यक्ति सजा पूरी होने के बाद जन प्रतिनिधि बनने के लिए छह साल तक आयोग्य ही रहेगा। साफ है अगर सजा का फैसला कायम रहता है तो व्यक्ति 8 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ता।

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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