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इस खबर में पढ़ें:छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता भड़काने वालों पर NSA रिपोर्टगी सरकार, इस कानून में जमानत भी मुश्किल होगी

छत्तीसगढ में सांप्रदायिकता खराब करने वालों पर सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून-रासुका लगाने जा रही है। जिसके लिए सभी वृत्ताकारों को अधिकृत कर दिया गया है। इस कानून के तहत ऐसे लोगों को एक साल तक हिरासत में लिया जाएगा। जिसमें जमानत मिलनी भी मुश्किल होगी। नारायणपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद इस तरह की घटनाएं भनक पुरे प्रदेश में मिली हैं। जिसके बाद सरकार ऐसा कदम उठा रही है।

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गृह विभाग ने जारी किया राजपत्र:
पिछले दिनों गृह विभाग ने राजपत्र में एक सुचना जारी की जिसमें राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून-रासुका लगाने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके अंतर्गत सभी कलेक्टर धारा-तीन-2 से मिली शक्तियों का प्रयोग 1 जनवरी से 31 मार्च 2023 तक की अवधि में कर सकते हैं। यदि सरकार को ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति या समूह से राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था को गंभीर खतरा है तो वह मजिस्ट्रेट को इसके लिए अधिकृत कर सकता है।

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अब जानते हैं अधिकार धारा तीन-2 क्या है:
इस अधिकार के तहत केंद्र या राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को कार्य करने से रोक सकती है, लोक वायवस्था बनाए रखने या आवश्यक सेवा प्रदान करने के लिए व्यक्तियों को रखने-निरुद्ध करने का आदेश दे सकती है।

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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