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इस खबर में पढ़ें: अब कार्ड में बदलाव के लिए हाउस के हेडिंग की सहमति जरूरी है, नहीं तो आधार पर कोई अपडेट नहीं किया जाएगा

आधार कार्ड महत्वपूर्ण जानकारी: भारत सरकार द्वारा जरी भारतीय विशिष्ट पहचान यानी आधार कार्ड में समय-समय पर अब तक कई तरह के बदलाव किए गए जिसमें परिवार के शीर्षक कि सहमति नहीं ली गई थी और आसानी से इसमें बदलाव किया जा सकता था। लेकिन अब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इस संबंध में नए नियम जारी किए हैं। जिसमें निवासियों को यह सुविधा दी गई है कि वे अपने परिवार के शीर्षक कि सहमति से ऑनलाइन सिस्टम से आधार कार्ड में बदलाव कर सकते हैं।

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हेडकार्ड से संबंध को प्रतिबिंबित करने वाला कोई दस्तावेज़ बनाना होगा:
आधार कार्ड में बदलाव के निर्देश देते हुए यूआईडीएआई ने आधिकारिक ब्यान में कहा कि परिवार के हेडड्रेस से संबंध को प्रतिबिंबित करने वाला कोई दस्तावेज़ जमा कर निवासी को ऑनलाइन बदलाव कर सकता है। इस तरह के दस्तावेज के रूप में राशन कार्ड, अंक-पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र और पासपोर्ट आते हैं जिनपर हेडकार्ड और उस व्यक्ति दोनों के नाम एवं संबंध अंकित हो।

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दस्तावेज़ नहीं है तो स्व-घोषणा को सागर कर देंगे:
इस संबंध में प्राधिकरण ने आगे बताया कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई दस्तावेज नहीं है तो हेडड्रेस अपना स्व-घोषणा जमा करा सकते हैं। यूआईडीएआई पहले से ही अकाउंटिंग के वैध दस्तावेजों के आधार पर बदलाव करने की सुविधा देता है। प्राधिकरण के ‘माई’ पोर्टल पर नागरिकता को ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। इसके लिए प्राधिकरण ने 50 रुपये का शुल्क भी निर्धारित किया है।

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