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इस खबर में पढ़े गए सीडी कांड में चोरी के वकील ने कोर्ट में एसआईटी की जांच पर उठाए ये सवाल

एमपी सीडी केस : मध्यप्रदेश के हाईप्रोफाइल हनीट्रैप मामले में विशेष इंवेस्टिगेशन टीम (बैठना) पूर्व सीएम कमलनाथ से कथित दावा-पेन ड्राइव अब तक हासिल नहीं कर सकते हैं।

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कोर्ट में एसआईटी यह दावा किया कि कमलनाथ को नोटिस दिया गया था। उनका जवाब आया या नहीं, इसके बारे में नहीं बता सकते। तमिलनाडु के वकील ने कोर्ट में एसआईटी की जांच पर सवाल उठाए। मामले में अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगा। इस मामले में भोपाल के जिला न्यायालय में सुनवाई चल रही है। हाल ही में जज स्मृता सिंह ठाकुर की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में एसआईटी और पंचाट पक्ष के वकील यावर खान ने तर्क रखे। यावर खान ने एसआईटी की जांच पर सवाल उठाया। जांच टीम अब तक कमलनाथ से सीडी और पेन ड्राइव हासिल नहीं कर पाई है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि हनीट्रैप मामले की सीडी-पेनड्राइव उनके पास है।

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इस पर एसआईटी के इंस्पेक्टर शशिकांत चौरसिया उन्होंने अपने बयानों में बताया कि उन्होंने पूर्व को धारा 160 (दप्रस)91 (दप्रस) के वादे हासिल करने के लिए नोटिस दिया था, लेकिन वहां लीगल एडवाइजर शशांक शेखर ने इसे लौटा दिया कि कमलनाथ बाहर हैं। उनका ओर से मैसेज आया था, लेकिन वह क्या था, यह अभी नहीं बता सकता। जिस शख्स के द्वारा ये मैसेज भेजा गया, उसके बयान दर्ज नहीं किए गए थे।

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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