लेटेस्ट न्यूज़

इस खबर में पढ़ें: अफजाल अंसारी को जज एक्ट केस में कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा, संसद में सदस्यता के लिए तैयार

अफजल अंसारी : बसपा सांसद अफजाल अंसारी को गाजीपुर के एमपी-लॉ कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उन्हें 4 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही उन्हें कस्तडी में ले लिया गया। कोर्ट ने अफजाल अंसारी पर अजीबोगरीब एक्ट के तहत चल रहे मुकदमों में सजा सुनाई है। पिछले 1 अप्रैल को कोर्ट ने बहस को पूरी तरह होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। यह मामला साल 2007 का है जिसमें बांदा जेल में बंद मुखिया अंसारी और उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी पंचर थे। कोर्ट ने मुतार अंसारी को दस साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

यह था मामला :
29 नवंबर 2005 को बीजेपी के मोहम्मदाबाद से विधायक कृष्णानंद राय सहित सात लोगों को बाजार से छलनी किया गया था. इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी का भंडाफोड़ हुआ था। इस मामले में पहले 15 तारिक को लेकर फैसला आया था लेकिन बाद में डेट बढ़ने के 29 अप्रैल हो गया था।


संसद सदस्य बनें:
नियम के अनुसार अगर किसी संसद सदस्य को दो साल से ऊपर की सजा होती है तो उसका सांसद तय किया जाता है। इस बार अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद हैं और बसपा के टिकट पर जीते थे।

और पढ़ें : महिला बेटियों ने किया जंतर-मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने को समर्थन,पत्र जारी कर कही ये बात…

नवीनतम समाचार वीडियो देखें:

https://www.youtube.com/watch?v=klTHC4QWGXM

(function (d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Show More
Back to top button

You cannot copy content of this page