लेटेस्ट न्यूज़

इस खबर में पढ़ें:कोलकाता हाई कोर्ट ने 36,000 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी रद्द की, इन लोगों को मिलेगी नौकरी

शिक्षकों की भर्ती पर कलकत्ता उच्च न्यायालय: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नौकरियों को रद्द करने का आदेश दिया है। इस आदेश के अनुसार 36,000 शिक्षकों को नौकरी से हटा दिया गया है। हालांकि, शिक्षक पहले से ही प्रशिक्षण पूरा कर लेते हैं, उनका काम सुरक्षित रहता है। कोर्ट ने सरकार से यह निर्देश दिया है कि वे तीन महीने के भीतर नई भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दें।

इसी आदेश के माध्यम से कलकत्ता हाई कोर्ट के न्याय अभिजीत छत की बेंच ने अवैध रूप से नियुक्त किए गए 36,000 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया है। उन्होंने इन शिक्षकों को पकड़ लिया और उन्हें केवल पैरा टीचर (स्थायी शिक्षक) के रूप में चार महीने के लिए स्कूलों में वापस जाने का आदेश दिया।

और पढ़ें:गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला, देखे दोनों टीमों का खेलना-11

(function (d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Show More

Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
Back to top button

You cannot copy content of this page