
आगरा नगर निगम: महानगर नगर निगम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस भेजा है, जिस पर टैक्स का उल्लेख किया गया है। ताजमहल पर जल कर के रूप में 1.9 करोड़ रुपये और संपदा कर के रूप में 1.5 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा है। सिर्फ इतना ही नहीं एएसआई को छोड़ राशि का भुगतान करने को कहा गया। और अगर ऐसा नहीं किया तो ताजमहल को ज़ब्त करने की चेतवानी भी दी है।
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पहली बार दिया गया ऐसा नोटिस:
एएसआई (भारतीय पुरातात्विक स्मारक सर्वेक्षण) के अधीक्षक राज कुमार पटेल का कहना है कि किसी व्यक्ति पर अधिकार नहीं होता है। हम पानी के लिए भी करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, इससे कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं होता है। पानी के उपयोग परिसर के भीतर हरियाली बनाए रखने के लिए किया जाता है। इससे संबंधित नोटिस पहली बार भेजे गए हैं, हो सकता है कि गलती से हो गए हों।
एएसआई के अधिकारियों का कहना है कि ताजमहल को 1920 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। और ब्रिटिश शासन के दौरान भी स्मारक पर कोई कर या जल कर नहीं लगाया गया था।
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